हाईकोर्ट: सेवानिवृति देयक ब्याज मामले में 2 सचिवों को नोटिस, विभागीय जांच का हवाला देकर रोका गया था भुगतान, 7 साल बाद मिली राशि …..

रायपुर 3 अगस्त 2024। रिटायर डिप्टी कलेक्टर की याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सेवानिवृत्ति देयक पर ब्याज मामले में सचिव, सामान्य प्रशासन एवं सचिव, राजस्व विभाग से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। दरअसल वार्ड नं. 11. पटपरिया, अम्बिकापुर के रहने वाले रामनाथ राम सनमानी कोरिया में डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ थे। 31 जुलाई 2017 को 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया गया, लेकिन सेवानिवृत्ति के पश्चात् उनके विरूद्ध एक लंबित विभागीय जांच का हवाला देकर उनके समस्त सेवानिवृत्ति देयक पर रोक लगा दी गयी।

इसके बाद 5 साल तक विभागीय जांच चलती रही। 20 जुलाई 2022 को उन्हें विभागीय जांच कार्यवाही में भी पूर्ण रूप से रामनाथ राम को दोषमुक्त कर दिया गया। बावजूद इन सबके रामनाथ राम सनमानी को अत्यन्त विलंब से वर्ष 2024 में सेवानिवृत्ति देयक का भुगतान किया गया। जिससे नाराज होकर उनके द्वारा सेवानिवृत्ति देयक पर ब्याज हेतु हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की गई। अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 9 में यह प्रावधान है कि किसी भी शासकीय कर्मचारी के रिटायरमेन्ट के पश्चात् उसके विरूद्ध विभागीय जांच लंबित होने पर सिर्फ 50 प्रतिशत पेंशन एवं ग्रेच्युटी राशि रोकी जा सकती है। वो  भी रिटायरमेन्ट के दो वर्ष पश्चात् भुगतान किया जाना आवश्यक है।

लेकिन, याचिकाकर्ता के मामले में सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्व विभाग एवं कलेक्टर एवं अपर कलेक्टर, कोरिया द्वारा याचिकाकर्ता के सम्पूर्ण सेवानिवृत्ति देयक (रिटायरल डयूस) का भुगतान रोक दिया गया। अतः याचिकाकर्ता उक्त सेवानिवृत्ति देयक पर ब्याज राशि प्राप्त करने का हकदार है। याचिकाकर्ता के अधिवक्तागण द्वारा, माननीय सुप्रीमकोर्ट द्वारा डॉ. ए. सेल्वाराज विरूद्ध सी.बी.एम. कॉलेज एवं अन्य में पारित न्यायदृष्टांत का हवाला दिया गया जिसमें यह कहा गया था कि किसी शासकीय कर्मचारी के सेवानिवृत्ति देयक का विलंब से भुगतान होने पर वह सेवानिवृत्ति देयक के साथ साथ उस पर ब्याज की राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

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उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा उक्त रिट याचिका की सुनवाई के पश्चात् याचिका को स्वीकार कर सचिव-सामान्य प्रशासन एवं राजस्व विभाग इसके साथ ही कलेक्टर कोरिया को उक्त मामले में तत्काल जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए मामले की अंतिम सुनवाई अक्टूबर-2024 में निर्धारित कर दी गई।

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