हेडलाइन

महिला सिपाही से रेप: इंस्पेक्टर ने किया महिला सिपाही से रेप, आधी रात कमरे में घुसकर…

तेलंगाना 23 जून 2024: पुलिस विभाग में महिला सिपाही ही सुरक्षित नहीं है। आये दिन महिला सिपाही भी अपने ही विभाग में रेप और छेड़खानी का शिकार बनती है। ऐसा ही एक मामला तेलंगाना में सामने आया है, जहां एक सब इंस्पेक्टर(SI) भवानी सेन ने महिला सिपाही का रेप कर दिया। मामले में अब सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। SI भवानी सेन पर अपने ही विभाग की महिला सिपाही से बंदूक की नोक दिखा कर बलात्कार का आरोप है। महिला कॉन्स्टेबल की FIR पर तेलंगाना पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी भवानी सेन को बर्खास्त कर दिया है।

WhatsApp Image 2024-07-06 at 2.31.57 PM (1)
WhatsApp Image 2024-07-06 at 2.31.58 PM
WhatsApp Image 2024-07-06 at 2.31.57 PM
WhatsApp Image 2024-07-06 at 2.31.58 PM (1)
WhatsApp Image 2024-07-06 at 2.31.56 PM
previous arrow
next arrow

जानकारी के मुताबिक कालेश्वरम में लक्ष्मी पंप हाउस के पास पुराने पीएस भवन में घटी थी. आरोपी SI और महिला कॉन्स्टेबल एक ही परिसर में रहते थे। पीएम भवन की दूसरी मंजिल पर रहने वाला SI भवानी सेन कथित तौर पर महिला कॉन्स्टेबल के रूम में एक खिड़की के जरिए घुसा, जिसके बाद उसने महिला को अपनी सर्विस रिवॉल्वर दिखाकर रेप किया।

रिपोर्ट के मुताबिक रात करीब 2 बजकर 15 मिनट पर वहां से निकलते समय आरोपी ने महिला से कहा कि अगर वो इस घटना का किसी से जिक्र करती है तो अंजाम भुगतने होंगे। आगे बताया गया है कि इस घटना से 20 दिन पहले भी महिला कॉन्स्टेबल पैर में लगी चोट को लेकर आरोपी के कमरे में मदद मांगने गई थी। आरोप है कि तब भी SI ने महिला के साथ बलात्कार का प्रयास किया था। तब पीड़ित पुलिसकर्मी वहां से भागने में सफल रही। SI भवानी सेन पर तीन अन्य महिला पुलिस कॉन्स्टेबल के यौन उत्पीड़न के भी आरोप हैं।

WhatsApp Image 2024-06-15 at 6.32.18 PM
WhatsApp Image 2024-06-15 at 6.31.26 PM
previous arrow
next arrow

पुलिस ने आरोपी SI के खिलाफ IPC (भारतीय दंड सहिंता) की धारा 376 (2)(बी) (जब कोई पब्लिक सर्वेंट कस्टडी में महिला के साथ रेप करता है.) सहित कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज़ किया गया है। आसिफाबाद शहर के रहने वाले भवानी सेन पर पहले भी यौन उत्पीड़न के आरोप लग चुके हैं. इससे पहले वो रेबेना पुलिस स्टेशन में था. साल 2022 में उस पर कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए मदद मांगने गई एक महिला का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था. इसके बाद भवानी के खिलाफ IPC की धारा 354 डी के तहत मामला दर्ज किया गया था।

Back to top button