घर में तोता व पक्षी पालते हैं तो, हो जाईये सावधान, जाना पड़ सकता है जेल, वन विभाग ने जारी किया आदेश, बाजार में खरीद-बिक्री पर भी होगी कार्रवाई

रायपुर 23 अगस्त 2024। घर में आपने अगर तोता या पक्षियां पाली है, तो सावधान हो जाइये, वन विभाग आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। वन विभाग ने इसे लेकर पत्र जारी कर दिया है। दरअसल कानूनन संरक्षण पाये तोतों और अन्य पक्षियों की रायपुर जिला तथा छत्तीसगढ़ के समस्त क्षेत्रों में धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। इस मामले में विभाग को कई बार अंर्तराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय एवं स्थानीय संस्थाओं सहित पक्षी प्रेमियों  ने शिकायत दर्ज करायी है। लिहाजा अब वन विभाग उन शिकायतों को लेकर कड़े कदम उठाने जा रहा है।

वन विभाग ने सभी वन संरक्षक और वनमंडलाधिकारी को निर्देश दिया है कि किसी भी स्थान में यदि तोतों एवं अन्य पक्षियों की जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची में है या  जिसकी खरीदी एवं बिक्री, पालन पर कानूनन पूर्ण प्रतिबंध है। उसकी तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने तथा आम जनता तक यह सूप्मा प्रसारित किया जाये। तोता एवं अन्य पक्षी को घरों में पालना एवं खरीदी बिक्री वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें सजा का प्रावधान है।

विभाग ने निर्देश दिया है कि घरों में पाले गये पक्षी और तोतों को लेकर भी कड़े कदम उठाने को कहा गया है। APCCF ने कहा है कि इस संदर्भ में अभी तक किसी तरह का काम नहीं किया जाना, काफी खेदजनक है।  अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने कहा कि  प्रदेश में कानूनन संरक्षण पाये तोतो और अन्य पक्षियों एवं प्रतिबंधित वन्यजीव धड़ल्ले से बिक्री के विरूद्ध तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने और ऐसे किसी अधिकारी का नाम एवं पदनाम मोबाईल नम्बर एवं टोल फ्री नम्बर-18002337000 (मुख्यालय स्तर) को आमलोगों के बीच प्रसारित किया जाये, ताकि लोग पक्षियों एवं प्रतिबंधित वन्यजीव की अवैध खरीदी, बिक्री एवं पक्षी घर में पालने / रखने की सूचना दे सकें।  इस संबंध में समय-समय पर वनमंडल / वृत्त स्तरीय उड़नदस्ता भी शहरों, अन्य स्थानों पर ऐसी गतिविधियों हेतु निगरानी कर कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है।

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