CG- छात्राओं को जेल भेजने की धमकी देने के प्रकरण पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, शिक्षा विभाग के अफसरों को नोटिस जारी, तल्ख टिप्पणी

बिलासपुर 10 सितंबर 2024। स्कूली छात्राओं से दुर्व्यवहार मामले पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। डिवीजन बेंच ने पूरे मामले में  तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने मामले में स्कूल शिक्षा सचिव, संचालक स्कूल शिक्षा, कलेक्टर राजनांदगांव एवं डीईओ राजनांदगांव को नोटिस भेजा है। वहीं व्यवहार पर विचार करते हुए, सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार को व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने के निर्देश दिये हैं। दरअसल मामला 4 सितंबर का था।

राजनादगांव के डीईओ ने छात्राओं को धमकी दी थी, उन्हें जेल में सड़ा देंगे। दुर्व्यहार मामले में मुख्यमंत्री ने एक्शन लेते हुए तत्काल ही डीईओ को हटा दिया था। इस मामले में अब हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। मामले की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु ने जिला शिक्षाधिकारी के व्यवहार को लेकर गहरी नाराजगी जतायी।

हाईकोर्ट ने इस मामले को जनहित याचिका के रूप में लिया और मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को निर्धारित की है। कोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव, संचालक स्कूल शिक्षा, कलेक्टर राजनांदगांव और डीईओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से भी पूछा है कि जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, वहां शिक्षकों की नियुक्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

 

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