हाईकोर्ट: सीनियर अफसर की रिपोर्टिंग जूनियर को कैसे? हाईकोर्ट ने लगायी जोन कमिश्नर के रिलिविंग पर रोक

बिलासपुर 14 सितंबर 2024। जोन कमिश्नर की रिलिविंग पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल नगर पालिका निगम रायपुर के जोन कमिश्नर पद पर पदस्थ रमेश जायसवाल का ट्रांसफर तखतपुर कर दिया गया था। 21 अगस्त 2024 को जारी आदेश में रमेश जायसवाल को नगर पालिका परिषद तखतपुर स्थानांतरित करते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी बनाने का निर्देश था। जिसके बाद इस आदेश के खिलाफ  दायर याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन के निराकरण तक कार्य मुक्ति आदेश पर रोक लगा दी है।

दरअसल रमेश जायसवाल का मूल पद मुख्य कार्यपालन अधिकारी का है। वो नगर पालिका निगम में जोन कमिश्नर रायपुर के पद पर कार्य करते आ रहे थे। लेकिन, 21 अगस्त 2024 के आदेश में रमेश जायसवाल जोन कमिश्नर नगर पालिका निगम रायपुर का स्थानांतरण नगर पालिका परिषद तखतपुर में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर किये जाने से आदेश से उन्होंने मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। रमेश जायसवाल ने हाई कोर्ट अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और नरेंद्र मेहेर के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की, जिसकी पहली सुनवाई में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मतिन सिद्दीकी द्वारा यह आधार लिया गया कि, स्थानांतरित स्थान नगर पालिका परिषद तखतपुर, संयुक्त संचालक बिलासपुर के अधीन आता है ।

जबकि, वर्तमान में संयुक्त संचालक के पद पर याचिकाकर्ता के जूनियर राकेश जायसवाल कार्यरत है। ऐसी स्थिति में यदि याचिकाकर्ता नगर पालिका परिषद तखतपुर में कार्यभार ग्रहण करते हैं तो, रिपोर्टिंग अपने जूनियर राकेश जायसवाल को करना पड़ेगा। जूनियर ही राकेश जयसवाल याचिकाकर्ता के सर्विस बुक का संधारण करेगा। उपरोक्त आधारों पर न्यायालय ने याचिकाकर्ता के कार्य मुक्ति आदेश पर रोक लगा दी, जिसकी अंतिम सुनवाई में न्यायालय ने आदेशित किया कि, याचिका कर्ता के अभ्यावेदन के निराकरण तक याचिकाकर्ता को कार्य मुक्त ना किया जाए।

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