व्याख्याता पद पर प्रमोशन के लिए बीएड अनिवार्य, हाईकोर्ट के फैसले से कई शिक्षकों को लगेगा झटका
रायपुर 27 सितंबर 2024। शिक्षकों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट हाईकोर्ट से आयी है। अब व्याख्याता पद पर पदोन्नति के लिए बीएड जरूरी होगी। डीएलएड वाले व्याख्याता पद पर प्रमोशन की पात्रता नहीं रखेंगे।
हाईकोर्ट ने फैसले में कहा है कि बीएड डिग्रीधारक ही व्याख्याता पद पर प्रमोशन के पात्र हैं। दरअसल राज्य सरकार ने शिक्षक एलबी को व्याख्याता के पद पर पदोन्नति प्रदान करने के लिए नियम बनाया था, उसमें 50 प्रतिशत सीधी पदों से और 50 प्रतिशत प्रमोशन से भरा जाना था। इस मामले में अधिवक्ता गोविंद देवांगन और आकाश पांडेय के माध्यम से कई शिक्षकों ने याचिका दायर की। जिसमें ये कहा गया कि बीएएड डिग्री के साथ वो व्याख्याता के सभी योग्यता को पूरा करते हैं। शासन का बनाया नियम दोषपूर्ण है।
चीफ जस्टिस की डबल बेंच में सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया कि शिक्षक पद पर भर्ती होने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता एनसीटीई ने तय की है।