निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति आचार संहिता के बाद, नवंबर-दिसंबर में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव का इस बार बदल सकता है प्रारूप

रायपुर 30 मई 2024। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय से पहले निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करनी होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद पिछले छह महीने से खाली पड़ा है। ऐसे में  आचार संहिता के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। तय शेड्यूल की बात करे तो छत्तीसगढ़ में नवम्बर दिसंबर में नगरीय निकाय चुनाव होना है। वहीं जनवरी माह में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो सकता है। जाहिर है बिना आयुक्त की नियुक्ति के निर्वाचन प्रक्रिया संभव नहीं है।

नवंबर-दिसंबर 2024 में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं। इसके पहले राज्य सरकार ने अगले चुनाव में नियमों में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। अब जनता खुद नगर पंचायत व नगरपालिकाओं के अध्यक्ष और नगर निगमों में महापौर चुन सकेगी। पिछली बार नगरीय निकायों के चुनाव के पहले पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश सरकार ने नगर पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम के चुनाव के नियमों में बड़ा बदलाव किया था।

पिछली सरकार में हुआ था बदलाव

पिछली सरकार में अध्यक्ष और महापौर के चुनाव का अधिकार जनता से छीनकर चुने हुए पार्षदों को दे दिया था। जबकि इसके पहले तक निकायों में अध्यक्ष और महापौर का चुनाव स्वतंत्र रूप से होता था और जनता इन शीर्ष पदों के लिए मतदान करती रही है। तब विपक्षी पार्टी भाजपा ने इस फैसले का पुरजोर तरीके से विरोध किया था।

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