Car Insurance : अगर चोरी हो जाए आपकी कार, तो पूरी ऑन-रोड कीमत कैसे पाएं? जानिए खास तरीका

Car Insurance : गाड़ी चोरी होना एक बड़ी समस्या है, जिससे न केवल वाहन मालिक को आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ती है। आमतौर पर इंश्योरेंस कंपनियां कार चोरी होने पर केवल IDV (Insured Declared Value) के आधार पर क्लेम देती हैं, जो ऑन-रोड कीमत से लाखों रुपये कम होती है। लेकिन एक खास इंश्योरेंस पॉलिसी की मदद से आप अपनी कार की पूरी ऑन-रोड कीमत वापस पा सकते हैं। इस पॉलिसी का नाम है “रिटर्न टू इनवॉइस (RTI)

Car Insurance : अगर चोरी हो जाए आपकी कार

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क्या है रिटर्न टू इनवॉइस (RTI) पॉलिसी?

रिटर्न टू इनवॉइस पॉलिसी एक एड-ऑन इंश्योरेंस प्लान है, जो कार चोरी होने या जल जाने की स्थिति में ग्राहक को गाड़ी की पूरी ऑन-रोड कीमत लौटाने की सुविधा देता है। इसमें RTO टैक्स, इंश्योरेंस प्रीमियम और अन्य ऑन-रोड खर्च भी शामिल होते हैं।


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RTI पॉलिसी के फायदे:

 गाड़ी चोरी होने या जलने पर ऑन-रोड कीमत का पूरा क्लेम
IDV के मुकाबले ज्यादा मुआवजा
नई कार खरीदने में आर्थिक मदद
आरटीओ टैक्स और इंश्योरेंस खर्च भी कवर

कैसे काम करती है यह पॉलिसी?

अगर आपकी कार चोरी हो जाती है और 180 दिनों तक नहीं मिलती, तो इंश्योरेंस कंपनी इसे टोटल लॉस मानकर पूरी ऑन-रोड कीमत का क्लेम देती है।

सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में अंतर

 सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां सिर्फ एक्स-शोरूम कीमत का क्लेम देती हैं।
प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां ऑन-रोड कीमत सहित अन्य खर्च भी कवर करती हैं।

कब और कैसे लें यह पॉलिसी?

कार खरीदने के 3 साल के भीतर यह पॉलिसी ली जा सकती है।
 कुछ कंपनियां 3 से 5 साल तक का विकल्प भी देती हैं।

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