रायपुर कोर्ट में शाहरुख खान के खिलाफ केस, 29 मार्च को सुनवाई के लिए होना होगा हाजिर, इनके खिलाफ भी जारी हुआ नोटिस

Shahrukh Khan Court Notice: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की मुश्किलें बढ़ सकती है। रायपुर की कोर्ट में शाहरुख खान के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिका के आधार पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। जानकारी के मुताबिक शाहरुख खान समेत कई बड़ी कंपनियों को रायपुर सेशन कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों के मामले में नोटिस जारी किया है

शाहरुख सहित पांच अन्य लोगों को भ्रामक विज्ञापन करने और इसे प्रसारित करने के मामले में नोटिस जारीकर 29 मार्च को सुनवाई के लिए उपस्थित होने कहा है। व्यवहार न्यायाधीश प्रीति कुजूर की अदालत में 11 मार्च को फैजान खान द्वारा अपने अधिवक्ता विराट वर्मा के जरिये आवेदन लगाया है। इसमें बताया गया है कि शाहरुख खान भ्रामक विज्ञापन कर आम जनता को गुमराह कर रहे हैं।

उनके द्वारा विमल पान मसाला, फेयर एंड हैंडसम और रमी के विज्ञापन कर रहे हैं। यह मामला भ्रामक विज्ञापनों से जुड़ा एक कानूनी विवाद है। मिसलीडिंग एक्ट के इस तरह के विज्ञापनों को करने से आम जनता पर प्रभाव पड़ता है।

29 मार्च को किया गया है तलब

इन विज्ञापनों के जरिए देश के युवाओं और बच्चों को गलत दिशा में ले जाया जा रहा है, जिससे कैंसर और गरीबी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। उनका दावा है कि इन कंपनियों द्वारा प्रसारित विज्ञापन न केवल भ्रामक हैं, बल्कि समाज पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। इन विज्ञापनों को कैंसर जैसी घातक बीमारियों और सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने का जिम्मेदार ठहराया गया है। इसे लेकर लगाए गए आवेदन पर कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए 29 मार्च को उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

जानिये कौन है फैजान खान

आवेदनकर्ता फैजान खान के अधिवक्ता विराट वर्मा की दलीलों के बाद सिविल केस नंबर 99/2025 दर्ज किया गया। कोर्ट ने इस मामले में मानहानि, उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन, और बौद्धिक संपत्ति से जुड़े आरोपों को शामिल किया है। बता दे की कथित रूप से शाहरुख खान को धमकी देने के बाद फैजान खान को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

इन्हें भी जारी हुआ है नोटिस

यह नोटिस विमल पान मसाला, फेयर एंड हैंडसम और ऑनलाइन रमी गेम के भ्रामक प्रचार को लेकर दिया गया है।इस मामले में अधिवक्ता फैजान खान ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (यूट्यूब इंडिया), अमेज़न इंडिया (प्राइम वीडियो), नेटफ्लिक्स इंडिया, एम्स लिमिटेड (फेयर एंड हैंडसम), आईटीसी लिमिटेड (विमल पान मसाला), हेड वा डिजिटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड (ए23 रमी) जैसी कंपनियों को भी पक्षकार बनाया गया है।

कोर्ट ने इन सभी कंपनियों के प्रतिनिधियों को 29 मार्च को स्वयं या अपने वकील के माध्यम से पेश होकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया हैJMFC कोर्ट रायपुर ने मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को तय की है, जहां कंपनियों को अपने पक्ष में सफाई देने का मौका मिलेगा। क्या यह मामला भ्रामक विज्ञापनों पर सख्ती की ओर एक बड़ा कदम साबित होगा? इसका फैसला आने वाले दिनों में होगा।

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