CG- 112 आरोपियों को हाईकोर्ट ने दी जमानत, बलौदाबाजार हिंसा मामले में थे आरोपी, देवेंद्र आज शाम होंगे रिहा

बिलासपुर 21 फरवरी 2024। बलौदाबाजार आगजनी कांड में आरोपियों को हाईकोर्ट से राहत मिल गयी है। कोर्ट ने मामले में 112 आरोपियों को जमानत दे दी है। 25 हज़ार के बॉन्ड पर आरोपियों को जमानत देने का आदेश कोर्ट ने दिया है।
जमानत के लिए आरोपियों की तरफ से याचिका दायर की गयी थी, जिसमें लंबे समय से जेल में बंद होने और विवेचना पूरी होने का तर्क दिया गया है। कोर्ट ने जमानत का आदेश देते हुए हर सुनवाई में ट्रायल कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
जस्टिस एन के व्यास की सिंगल बेंच में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। आपको बता दें कि इसी मामले में देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद रायपुर सेंट्रल जेल में करीब 7 महीने से बंद देवेंद्र आज शाम 5 बजे तक रिहा कर दिए जाएंगे। वे 17 अगस्त से जेल में बंद थे।
रायपुर सेंट्रल जेल में यादव के समर्थक उनके स्वागत की तैयारी में हैं। जेल से निकलने के बाद देवेन्द्र सीधे भिलाई जाएंगे और यहां खुर्सीपार में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसमें बलौदाबाजार हिंसा मामले से जमानत पर रिहा हुए सतनामी समाज के लोग पहुंच रहे हैं। इसके अलावा यादव समाज के लोग भी मौजूद रहेंगे।