CG : कोयला घोटाला में कांग्रेस के इस सीनियर लीडर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, ACB-EOW के 24 से अधिक नोटिस के बाद भी नही पहुंचे बयान दर्ज कराने,अब ACB कर सकती है….!

रायपुर 8 मई 2025। छत्तीसगढ़ में हुए कोयला घोटाला मामले में फरार चल रहे कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। आपको बता दे कोयला घोटाला मामले में रामगोपाल अग्रवाल के अलावा तीन अन्य लोग के नाम भी सामने आये थे। जांच एजेंसी ACB-EOW  ने इनके खिलाफ अपराध दर्ज कर इनसे पूछताछ के लिए दो दर्जन से ज्यादा बार नोटिस जारी कर चुकी है। बावजूद इसके बयान दर्ज नही कराये जाने पर अब स्पेशल कोर्ट ने सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।

गौरतलब है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए कोयला घोटाले की आंच कई कांग्रेस नेताओं तक पहुंच गयी है। इस मामले की जांच कर रही ACB ने इस मामले में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ साल 2024 में अपराध दर्ज किया था। FIR दर्ज होने के बाद से ACB-EOW द्वारा लगातार रामगोपाल अग्रवाल को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किया जाता रहा। लेकिन दो दर्जन से अधिक नोटिस जारी होने के बाद भी रामगोपाल अग्रवाल ACB के दफ्तर अपना बयान दर्ज कराने नही पहुंचे।

इस पूरे मामले में अब रायपुर के स्पेशल कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामगोपाल अग्रवाल के साथ ही नवनीत तिवारी, देवेंद्र डडसेना और नारायण साहू के खिलाफ बेमियादी गैर जमानती वारंट जारी किया है। चारों के खिलाफ बेमियादी गैर जमानती वारंट जारी कराने के लिए एसीबी-ईओडब्लू के वकील सिद्धार्थ सिंह ने भगोड़ा अपराधी दाउद इब्राहिम से जुड़े एक पुराने मामले का कोर्ट में उदाहरण पेश किया। जिसमें बताया कि अन्वेषण के दौरान भी ऐसे वारंट जारी किए जा सकते हैं।

इस पर अदालत ने सहमति जताते हुए चारों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। लंबे समय से फरार चल रहे रामगोपाल अग्रवाल सहित चारों को अब अग्रिम जमानत जैसी कानूनी राहत मिलना मुश्किल होगा। स्पेशल कोर्ट के इस मामले के पूछताछ में सहयोग नहीं करने पर रामगोपाल समेत चारों के खिलाफ बेमियादी गैर जमानती वारंट जारी की है। बावजूद इसके चारों के सरेंडर नहीं करने पर एसीबी-ईओडब्लू उनकी संपत्ति कुर्क करने कोर्ट में आवेदन पेश कर सकती है। जिससे आरोपियों की परेशानी और बढ़ सकती है।

 

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