CG: SDM ने पटवारी को किया सस्पेंड, प्रतिबंध के बाद NH के लिए अधिग्रहित जमीन की खरीद-बिक्री का पटवारी ने दे दिया था आदेश
बलरामपुर 29 नवंबर 2024। बलरामपुर जिले में सरकारी नियमों को ताक पर रखने वाले पटवारी को एसडीएम ने सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि अंबिकापुर-रामानुजगंज राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहित जमीन की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ था। अधिग्रहण संबंधित अधिसूचना के प्रकाशन के बाद भी पटवारी ने जमीन खरीद-बिक्री के लिए जरूरी दस्तावेज स्वयं के हस्ताक्षर से जारी कर दिया। इस मामले की जानकारी के बाद कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला बलरामपुर जिला मुख्यालय से लगे ग्राम सेमली का है। बताया जा रहा है कि अंबिकापुर-रामानुजगंज नेशनल हाइवे के लिए बलरामपुर से लगे ग्राम सेमली की जमीन भी अधिग्रहित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण और नवीनीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के लिए बकायदा राजपत्र अधिसूचना नई दिल्ली से एक दिसंबर 2022 में सरल क्रमांक 80 एवं 81 में खसरा नंबर 137/5 एवं 137.7 रकबा क्रमशः 0.02 व 0.02 हेक्टेयर प्रकाशित है।
राजपत्र में प्रकाशन के बाद भूमि क्रय-विक्रय और अंतरण पर प्रतिबंधित रहता है। बावजूद इसके सरकारी नियमों को दरकिनार कर पटवारी विजय लकड़ा ने जमीन विक्रय हेतु जरूरी दस्तावेज स्वयं के हस्ताक्षर से जारी कर दिया गया। पटवारी के इस हस्ताक्षर के आधार पर जमीन एनएच के लिए अधिग्रहित जमीन की खरीद-बिक्री हुई थी। शिकायत सामने आने के बाद जांच शुरू किया गया।
जांच में पता चला कि बिना अभिलेखों की जांच के जमीन बिक्री के लिए पटवारी द्वारा चौहद्दी जारी की गई है। भूमि विक्रय पत्र के टीप में अधिग्रहित भूमि को छोड़कर लिखा गया है, तथा नक्शा में भी पटवारी के हस्ताक्षर थे। जांच मेें हुए इस खुलासे के बाद एसडीएम बलरामपुर ने लापरवाही के आरोप पर पटवारी विजय लकड़ा को निलंबित कर दिया है। पटवारी पर भारत सरकार की अधिसूचना की अनदेखी और लापरवाही का आरोप है।