सस्पेंड: शिक्षा विभाग का कर्मचारी हुआ सस्पेंड, शिकायत के बाद कलेक्टर ने जारी किया निलंबन आदेश

Suspend News: शिक्षा विभाग में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 रूपेश राठौर को निलंबित कर दिया गया है। शराब पीकर हंगामा करने के मामले कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। राठौर पर आरोप है कि उन्होंने कार्यालय समय में मदिरापान कर न सिर्फ कार्यस्थल की गरिमा भंग की, बल्कि अमर्यादित भाषा का भी प्रयोग किया। मामला जांजगीर चांपा का है।

यह मामला तब सामने आया जब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में वे शराब के नशे में नजर आ रहे थे और अभद्र व्यवहार कर रहे थे। वायरल वीडियो के आधार पर कलेक्टर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(7) और 23 के उल्लंघन को गंभीरता से लिया।

कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1966 के तहत निलंबन आदेश जारी किया। निलंबन की अवधि में रूपेश राठौर को नवागढ़ विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संबद्ध किया गया है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा, लेकिन अनुशासनहीनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होते ही यह कार्रवाई प्रशासन द्वारा तत्काल की गई, जिससे साफ है कि अब लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरना तय है।

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