CG- गरमी को लेकर कलेक्टर का बड़ा आदेश, अब 12 बजे से 3 बजे तक इन कामों पर लगा प्रतिबंध, आदेश जारी

सरगुजा 25 अप्रैल 2025। लगातार बढ़ते तापमान और चिलचिलाती धूप के बीच जिला प्रशासन ने नया आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच किसी भी प्रकार के घरेलू या कार्यरत पशुओं से भार या सवारी ढुलवाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश जिले के उन सभी क्षेत्रों में प्रभावी रहेगा, जहां तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना हुआ है।

कलेक्टर सरगुजा के अनुसार, गर्मी के इन तीव्र महीनों में पशुओं पर अत्यधिक भार डालना, विशेषकर दोपहर के समय, उनके स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। कई मामलों में पशु बीमार हो सकते हैं या उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए “परिवहन एवं कृषि पशुओं पर क्रूरता का निवारण नियम 1965” के नियम 6(3) के तहत यह आदेश जारी किया गया है।

इस आदेश के तहत बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, खच्चर, टट्टू, गधे आदि जिनका उपयोग सामान या सवारी ढोने के लिए किया जाता है, उन्हें दोपहर के समय उपयोग में लाने पर रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस निर्देश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इससे पहले 16 अप्रैल को सरगुजा कलेक्टर द्वारा सभी शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों के अवकाश पर 31 मई तक रोक लगाने का आदेश जारी किया गया था, ताकि आपात स्थिति में प्रशासनिक कार्यों में कोई रुकावट न आए। अब पशुओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए यह नया आदेश लागू किया गया है।

पशु प्रेमियों और सामाजिक संगठनों ने कलेक्टर के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह निर्णय मानवता और पशु कल्याण की दिशा में एक सराहनीय पहल है, जिसे अन्य जिलों को भी अपनाना चाहिए।

इस आदेश के तहत आम जनता से भी अपील की गई है कि वे गर्मी के इन महीनों में पशुओं को छाया, ठंडा पानी और आराम प्रदान करें, ताकि उनकी जान को किसी प्रकार का खतरा न हो। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और इसके उल्लंघन पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Related Articles