पूर्व महाधिवक्ता की मुश्किलें नहीं हो रही कम, हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत, अब दो हफ्ते बाद होगी सुनवाई

High Court News: पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा की बढ़ी मुश्किल फिलहाल कम नहीं हो रही है। निचली कोर्ट के बाद अब हाईकोर्ट ने भी FIR पर स्टे देने से इंकार कर दिया है। एसीबी –EOW ने नान घोटाले में पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा सहित दो पूर्व आईएएस पर FIR दर्ज कराया था। मामले में FIR  रद्द करने को लेकर स्पेशल कोर्ट में याचिका पूर्व महाधिवक्ता ने दायर की थी, लेकिन याचिका खारिज कर दी गयी।

इसके बाद पूर्व महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट में स्टे के लिए याचिका दायर की थी, जहां आज जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने स्टे देने से फिलहाल इंकार किया है, वहीं ईओडब्ल्यू से एक हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। अब इस मामले में दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी।

ये है पूरा मामला

पूर्व IAS आलोक शुक्ला, अनिल टूटेजा और पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा  के खिलाफ ACB/EOW ने तीनों के खिलाफ कुछ दिन पूर्व मामला दर्ज किया है। ये FIR तीनों के व्हाट्सएप चैट के आधार पर दर्ज की गयी है। दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि 2015 में ईओडबल्यू में दर्ज नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले से संबंधित मामले और इसी आधार पर ईडी द्वारा 2019 में दर्ज मामले को ये सभी लोग, बाधित करने का प्रयास कर रहे थे।यही नहीं दवाब बनाकर और साक्ष्यों को भी प्रभावित करने का प्रयास किया गया, ताकि कोर्ट में इसका लाभ मिल सके। एफआईआर में ये उल्लेख है कि कि अनिल टुटेजा एवं डॉक्टर आलोक शुक्ला छ.ग. शासन में महत्वपूर्ण पदाधिकारी बन गये थे तथा इन अधिकारियों का वर्ष 2019 से लगातार सरकार के संचालन नीति निर्धारण एवं अन्य कार्यों में काफी हस्तक्षेप था।

 

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