रायपुर 24 जुलाई 2024। अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को 10 दिन का अतिरिक्त अर्जित अवकाश दिया जायेगा। इस संबंध में शासन के पूर्व निर्देश के हवाला देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी सरगुजा ने सभी बीईओ और प्रचार्यों को आदेश जारी किया है। दरअसल 19 जनवरी 1982 से ही नियम लागू है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को 10 दिन का अतिरिक्त अर्जित अवकाश दिया जायेगा।
उसी आदेश के परिप्रेक्ष्य में डीईओ ने सभी बीईओ और प्राचार्यों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। ये छुट्टी अर्जित अवकाश लेखा में जोड़ा जायेगा।