शराब घोटाला: नकली होलोग्राम मामले में EOW ने पेश किया चालान, जमीन खोदकर जांच टीम ने निकाले थे सबूत
रायपुर 27 सितंबर 2024। शराब घोटाले में जब्त नकली होलोग्राम मामले में ईओडब्ल्यू ने चालान पेश कर दिया है। ब्यूरो के अपराध क्रमाक 04/2024, धारा 7. 12. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि0 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान आबकारी मामले में हाथ लगे महत्वपूर्ण साक्ष्य डुप्लीकेट होलोग्राम के भण्डारण, वितरण एवं नष्टीकरण से संबंधित आरोपीगण अनुराग द्विवेदी, अमित सिंह, दीपक दुआरी एवं दिलीप पांडे को गिरफ्तार किया गया था, जिनके विरूद्ध आज विशेष न्यायालय, भ्र.नि.अ. रायपुर में चालान पेश किया गया हैं।
आपको बता दें कि आरोपी अनवर ढेबर के धनेली स्थित परिसर में डुप्लीकेट होलोग्राम की कई रोल अधजले हालत में ब्यूरो द्वारा जप्त किये गये थे। वर्ष 2019 से 2022 तक सरकारी दुकानों से अवैध शराब डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर अनवर ढेबर एवं सिंडीकेट द्वारा अवैध रूप से बेचकर शासन को करोड़ों की आर्थिक क्षति पहुँचाई गई थी। उपरोक्त धनेली स्थित जमीन पर फर्जी होलोग्राम को नोएडा से लाकर भण्डारण, डिस्लरियों को वितरण, खाली शीशियों डिस्लरों को सप्लाई तथा अवैध शराब (पार्ट बी) के बिकी से प्राप्त कमीशन का संग्रह किया जाता था।
वर्ष 2022 में ई.डी. की रेड के डर से अनवर ढेबर एवं अरविन्द सिंह के कहने पर बचे हुए डुप्लीकेट होलोग्राम को नष्ट किया गया था जिसकी सूचना प्राप्त होने पर ईओडब्ल्यू की टीम ने गवाहों के समक्ष जेसीबी से छः फीट खुदवाकर, विधिवत् जप्त किया गया था। विवेचना उपरान्त उक्त आरोपीगण के विरूद्ध आज दिनांक 27.09.2024 को चालान पेश किया गया ।प्रकरण में गिरफ्तार एवं अन्य नामजद आरोपियों के विरूद्ध विवेचना जारी है। शीघ्र ही उनके विरूद्ध भी चालान की कार्यवाही की जावेगी