हेडलाइन

GAD ने आरक्षण को लेकर जारी किया निर्देश, इस तरह से मिलेगा शैक्षणिक संस्थाओं में रिजर्वेशन का लाभ, पढ़िये आदेश

रायपुर 7 अगस्त 2023। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब सामान्य प्रशासन विभाग ने पत्र जारी कर दिया है। सभी विभागों के एचओडी, कमिश्नर, कलेक्टर व जिपं सीईओ को जारी निर्देश में शैक्षणिक संस्था में प्रवेश में आरक्षण के प्रावधान की जानकारी दी गयी है।

माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा राज्य शासन की ओर से दायर एसएलपी में पारित अंतरिम आदेश दिनांक एक मई 2023 के अंतर्गत राज्य में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था अनुसार नियुक्ति / चयन प्रक्रियाओं को जारी रखने हेतु अंतरिम राहत प्रदान की गई है। इस अंतरिम आदेश के अनुरूप ही, अंतरिम तौर पर, मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में भी प्रवेश प्रक्रिया पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था अंतर्गत करने का निर्णय लिया गया है।

Back to top button