दादी के हत्या मामले में आरोपी पोते को उम्र कैद की सजा,टंगिया से दिया था वारदात को अंजाम …

गौरेला पेंड्रा मरवाही 7 सितंबर 2024। जीपीएम में दादी की हत्या करने वाले आरोपी पोते को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड किरण थवाईत ने 5 हजार रूपये का अर्थ दंड और उम्र कैद की सजा सुनाई है, हत्या के इस मामले में अभियोजक पंकज नगाइच नें पैरवी किया है।

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गौरतलब है कि पेण्ड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम कुड़कई गौटियांपारा में बीते वर्ष अक्टूबर माह में विकास कश्यप उम्र करीब 22 वर्ष ने अपने दादी अमरीका बाई को अपनी ही बाड़ी के अंदर धारदार हथियार टंगिया से सर और गर्दन पर ताबड़तोड़ हमला कर मौत के घाट उतार दिया था,

वहीं अब न्यायालय में सुनवाई के बाद अपनी ही दादी की हत्या करने पर आरोपी विकास कश्यप पर भारतीय दंड संहिता 302 के तहत आरोप सिद्ध पाया गया, जिसके बाद उसे आजीवन कारावास के साथ 5 हजार रुपये के साथ 1 हजार रुपये के अतिरिक्त दंड नहीं दिए जाने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारवास की सजा सुनाई गई है।

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