प्रदूषण मामले में हाईकोर्ट सख्त, दो सप्ताह के भीतर मांगा जवाब

बिलासपुर 22 जुलाई 2024। प्रदूषण पर हाईकोर्ट ने तल्खी दिखायी है। स्वत: संज्ञान के तौर पर ली गयी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले में 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि फैक्ट्री संचालक ने पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए अब तक क्या-क्या किया है। हाईकोर्ट ने प्रदूषण फैलाने वाली वाइन फैक्ट्री से 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।  मामले में अब अगली सुनवाई 2 सप्ताह के बाद होगी।

शिवनाथ नदी में जहरीले केमिकल के कारण मछलियों और मवेशियों के मरने की खबरें आयी थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में स्वतः संज्ञान लिया है। जनहित याचिका मानकर हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू की है। आज पर्यावरण संरक्षण मंडल ने मामले में हाईकोर्ट के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया। पर्यावरण मंडल ने कहा कि फैक्ट्री संचालक को अप्रैल में नोटिस जारी किया था, लेकिन अबतक कोई जवाब नहीं मिला है।

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