JEE Advanced 2025: अब इन छात्रों को मिलेंगे 3 मौके, सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने JEE Advanced 2025 के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने 5 नवंबर से 18 नवंबर 2024 के बीच इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ने वाले छात्रों को जेईई एडवांस परीक्षा में तीन प्रयासों की अनुमति देने का आदेश दिया है। यह आदेश उन छात्रों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन और परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए मौका देने की मांग की थी।

JEE Advanced 2025
JEE Advanced 2025

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि संयुक्त प्रवेश बोर्ड (JEE) द्वारा जारी की जाने वाली प्रारंभिक अधिसूचना के अनुसार इन छात्रों को 3 बार जेईई एडवांस परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। इस आदेश के तहत, जिन छात्रों ने 5 नवंबर से 18 नवंबर 2024 के बीच कॉलेज छोड़ दिया है, वे अब परीक्षा के तीन अवसरों का लाभ उठा सकेंगे।

supreme court
supreme court

इस मामले में 22 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की और उच्चतम न्यायालय से राहत की मांग की। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया, जिससे छात्रों को राहत मिल रही है और वे अब बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकेंगे।

यह आदेश जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा में अधिक अवसर मिलेंगे, जो उनके करियर की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय छात्रों के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है, खासकर उन छात्रों के लिए जिन्होंने किसी कारणवश पहले प्रयासों में परीक्षा में भाग नहीं लिया था। अब उनके पास अतिरिक्त अवसर होंगे, जिससे वे अपनी मेहनत और प्रयासों को सही दिशा में ला सकते हैं।

Related Articles