कोलकाता रेप-मर्डर केस की SC में सुनवाई 29 जनवरी को, CBI ने बंगाल सरकार की सजा-ए-मौत वाली अपील का किया विरोध

Kolkata Rape and Murder Case: सीबीआई ने पश्चिम बंगाल सरकार की कलकत्ता हाईकोर्ट में संजय रॉय को दी गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ अपील का विरोध किया। रॉय को पिछले साल कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप-मर्डर मामले में दोषी ठहराया गया था।
CBI ने कलकत्ता हाई कोर्ट से कहा, “केवल अभियोजन एजेंसी ही सजा को चुनौती दे सकती है. मामले की जांच सीबीआई कर रही है, इसलिए राज्य इस मामले में अपील दायर नहीं कर सकता। जस्टिस देबांग्शु बसाक और जस्टिस शब्बर रशीदी की बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि मामले में केवल अभियोजन एजेंसी को ही सजा को चुनौती देने का अधिकार है।
2 दिन पहले पहले सेशंस कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने कहा कि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं है, इसलिए फांसी की सजा नहीं दे सकते।
सियालदह कोर्ट के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार हाईकोर्ट पहुंची। सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा- संजय रॉय को उम्रकैद नहीं बल्कि फांसी की सजा होनी चाहिए। आरजी कर रेप-मर्डर केस निचली अदालत के साथ-साथ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। दरअसल, कलकत्ता हाईकोर्ट में कई जनहित याचिकाओं के साथ पीड़ित के माता-पिता ने भी याचिका दायर की थी। इनमें कोलकाता पुलिस पर अविश्वास जताते हुए CBI जांच की मांग की गई थी। इस पर कोर्ट ने 13 अगस्त को मामले में CBI जांच के आदेश दिए थे।