शराब घोटाले के आरोपियों को मिली राहत, फिर से रायपुर जेल शिफ्ट करने का आदेश, पिछले महीने स्पेशल कोर्ट ने…

रायपुर 13 नवंबर 2024। शराब घोटाले से जुड़ी एक बड़ी खबर है। घोटाले के आरोपियों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। दोनों आरोपियों को फिर से रायपुर जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया गया है। दरअसल पूर्व में स्पेशल कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि कोयला और शराब घोटाले के आरोपियों को अलग-अलग जेल में शिफ्ट किया जाये। जिसके बाद आरोपियों को अलग-अलग जेल में भेजा गया था।

अब शराब घोटाले में हाईकोर्ट से अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर को राहत मिली है। दोनों ने याचिका दायर की थी, कि उनका केस रायपुर में रजिस्टर्ड है, इसलिए उन्हें रायपुर जेल में ही रखा जाये। जिसके बाद हाईकोर्ट ने आरोपियों को वापस से रायपुर जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया गया है।

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आबकारी, कोयला और कस्टम मिलिंग से जुड़े आरोपियों को अलग-अलग जेलों में शिप्ट करने का अक्टूबर महीने में आदेश दिया गया था। स्पेशल कोर्ट के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दिया गया। जिसपर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है।

इससे पहले 22 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष कोर्ट ने इन मामलों में जेल में बंद सभी आरोपियों को राज्य की विभिन्न जेलों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था।यह निर्णय रायपुर जेल में इन आरोपियों के एक साथ रहने से मिली शिकायतों के आधार पर लिया गया, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि वे एक सिंडिकेट चला रहे थे और विशेष सुविधाओं का लाभ उठा रहे थे।

 

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