MP: बीएड डिग्रीवाले प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी होगी खत्म, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश
भोपाल 29 अगस्त 2024। बीएड की डिग्री के आधार पर प्राथमिक शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ गयी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तारतम्य में, मध्यप्रदेश में बीएड की योग्यता के आधार पर प्राथमिक शिक्षकों को नौकरी से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। नियत वर्ष के बाद प्राथमिक शिक्षक बनने वाले 341 बीएड शिक्षकों की नियुक्तियां निरस्त की जाएगी। यह आदेश 11 अगस्त 2023 और उसके बाद नियुक्त किए गए शिक्षकों के मामले में प्रभावी होगा।
डीपीआई की तरफ से इसे लेकर सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है। इसके लिए फॉर्मेट भी जारी किया है कि किस तरह से प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त की जाना है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी उम्मीदवार की योग्यता बीएड है, और गलती से रिकॉर्ड में डीएड लिखा है तो ऐसे शिक्षक की भी नियुक्ति निरस्त की जाएगी।
इसकी सूची भी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को जारी आदेश में एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना को निरस्त कर दिया है। इसके आधार पर बीएड योग्यता धारी उम्मीदवार प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं होंगे।बीएड योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में शामिल नहीं करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डब्ल्यूपी 13768-2022 लगाई गई थी।
इसके साथ ही हाईकोर्ट जबलपुर ने ऐसे ही मामलों में दायर याचिका में 3 मई 2024 को जारी आदेश में कहा है कि 11 अगस्त 2023 के पूर्व नियुक्त बीएड योग्यता धारक उम्मीदवार को ही योग्यता को मान्य किया जाएगा।एमपी में 341 शिक्षकों की नियुक्ति होगी निरस्त:स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश; कहा-एक सप्ताह में निरस्त करें