पॉपकॉर्न खाने वाले हो जाये सावधान…अब लगेगा तीन तरह का अलग-अलग टैक्स

नई दिल्ली 23 दिसंबर 2024 जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक के बाद पॉपकॉर्न पर अलग-अलग टैक्स स्लैब को लेकर बहस छिड़ गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नमकीन और मीठे पॉपकॉर्न पर अलग-अलग जीएसटी दरें तय की हैं। नमकीन पॉपकॉर्न पर 5% जबकि कैरामेल पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगाया गया है। कांग्रेस ने इस फैसले को लेकर सरकार की आलोचना की है।

पॉपकॉर्न पर 3 तरह के टैक्स
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में GST काउंसिल की 55वीं बैठक शनिवार को राजस्थान के जैसलमेर में हुई और इसमें कई अहम फैसले लिए गए. इन फैसलों में एक पॉपकॉर्न पर नए टैक्‍स रेट्स भी शामिल है. काउंसिल ने पॉपकॉर्न पर एक नहीं, बल्कि तीन तरह के जीएसटी रेट्स लगाने पर सहमति जताई है, जो बाजार में मौजूद इसके फ्लेवर्स के मुताबिक होंगे.

क्या है नया टैक्स स्लैब?

नमकीन पॉपकॉर्न: 5% जीएसटी
प्री-पैक्ड नमकीन पॉपकॉर्न: 12% जीएसटी
कैरामेल पॉपकॉर्न: 18% जीएसटी
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि चीनी या कैरामेल जैसे अवयव पॉपकॉर्न के स्वरूप को बदलते हैं, जिससे वह ‘शुगर कन्फेक्शनरी’ की श्रेणी में आ जाता है।
काउंसिल की बैठक में ये बड़े फैसले भी
55वीं GST Council की बैठक में पॉपकॉर्न पर जीएसटी को लेकर ही नहीं, बल्कि और कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं. इसमें Old Car GST भी शामिल है. ईवी, पेट्रोल, डीजल कारों की पुनर्बिक्री करने वाली कंपनी/रजिस्‍टर्ड पुरानी कार विक्रेता को मार्जिन मूल्य पर 18 फीसदी जीएसटी का भुगतान करना होगा. इंडिविजुअल खरीदार या विक्रेता के लिए ये 12% ही रहेगा.

इसके अलावा फोर्टिफाइड चावल की रेट्स घटाकर 5% कर दी गई है. जीन थेरेपी को पूरी तरह से छूट दे दी गई है. 50 फीसदी से अधिक फ्लाई ऐश वाले एसीसी ब्लॉकों पर अब 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा. इसके अलावा काउंसिल ने स्पष्ट किया कि काली मिर्च और किशमिश, जब किसी किसान द्वारा आपूर्ति की जाती है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा.

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