प्राचार्य प्रमोशन : हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, 8 साल बाद प्राचार्य प्रमोशन को लेकर कोर्ट ने दोबारा डीपीसी के दिये आदेश

रायपुर 5 सितंबर 2024। कालेजों के प्राचार्यों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। बिलासपुर उच्च न्यायालय ने कॉलेजों के प्राचार्य पदोन्नति को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। फैसले से उन 26 प्राचार्यों को राहत मिल गयी है, जिन्हें डिमोट करने की बात कही जा रही थी। मामले में याचिकाकर्ताओं ने बताया कि  1.1.2013 की 450 प्रोफेसरों फिट सूची के अनुसार 2016 में जिन 26 प्रोफेसरों को प्राचार्य पदोन्नत किया गया था वह अनुचित है।

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कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने आदेश दिया है कि दोबारा से डीपीसी कर बाकी बचे 424 प्राचार्यों को भी रिकंसीडर कर फिर से डीपीसी करने कहा है। इस दौरान इन 26 को डिमोट नहीं किया जा सकेगा।मामले को लेकर प्रो एल एन वर्मा और 84 अन्य प्राध्यापकों ने याचिकाएं लगाई थी। करीब 8 वर्ष से इस पर सुनवाई चल रही थी।

कोर्ट में जस्टिस राकेश मोहन ने आज यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं के मुताबिकयाचिका कर्ताओं का कहना है कि इसके मुताबिक उच्च शिक्षा विभाग उनकी पदोन्नति के आदेश जारी नहीं कर पाएगा। अब शेष 426 को रिकंसीडर करते हुए नई डीपीसी करनी होगी।

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