प्राचार्य प्रमोशन अपडेट: अब 23 जून तक नहीं बढ़ेगी प्राचार्य प्रमोशन की प्रक्रिया, हाइकोर्ट की सिंगल बैंच में हुई सुनवाई, कोर्ट ने…

Principles Promotion: छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राचार्य पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर जारी विवाद अब न्यायिक मोड़ पर पहुंच गया है। बिलासपुर हाईकोर्ट की सिंगल बैंच में अहम सुनवाई हुई। मामले के डबल बेंच में होने का हवाला देते हुए कोर्ट ने सुनवाई 23 जून 2025 तक बढ़ा दी। जाहिर है अब 23 जून तक प्रमोशन की प्रक्रिया नहीं बढ़ेगी।

यह सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार जायसवाल की सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की थी कि जब तक पदोन्नति प्रक्रिया की पारदर्शिता और नियमों की वैधता सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक काउंसलिंग और पदस्थापन पर रोक लगाई जाए।

इससे पहले, इसी मामले पर 7 मई 2025 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच—न्यायमूर्ति रजनी दुबे और न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत—ने सुनवाई करते हुए 9 जून तक प्रमोशन प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी थी। लेकिन अब सिंगल बेंच के ताजा आदेश में सुनवाई 23 जून तक बढ़ा दी है।

इस प्रकरण में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि प्राचार्य पदोन्नति की प्रक्रिया में कई नियमों और वरिष्ठता के मानकों का उल्लंघन किया गया है। साथ ही यह भी आरोप लगाए गए हैं कि कुछ चयनित अभ्यर्थियों को नियम विरुद्ध तरीके से प्राथमिकता दी गई है, जिससे योग्य और वरिष्ठ अभ्यर्थी वंचित हो गए हैं।

कोर्ट ने सरकार से विस्तृत जवाब मांगते हुए आगामी सुनवाई के लिए 23 जून की तारीख तय की है। राज्य के हजारों शिक्षकों और शैक्षणिक अधिकारियों की निगाहें अब इस मामले में अदालत के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं। वहीं, शिक्षा विभाग के अफसरों के लिए यह आदेश एक बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि वे लंबे समय से लंबित पड़ी पदोन्नति प्रक्रिया को अमल में लाने की तैयारी कर रहे थे।

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