CG- कोर्ट के आदेश पर रेप का केस दर्ज, मैट्रोमोनियल साइट से हुई थी दोस्ती, पुलिस ने नहीं की मदद…फिर

दुर्ग 27 दिसंबर 2024।कोर्ट के आदेश पर रेप का मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट में दायर परिवाद पर ये फैसला सुनाया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग अंकिता तिग्गा ने आरोपी जनार्दन राव के विरुद्ध जामुल थाना में अपराध दर्ज कर 15 दिनों के भीतर कोर्ट को जानकारी देने को कहा है।
दरअसल जनार्दन राव कैलाश नगर जामुल भिलाई निवासी प्राइवेट कंपनी में कार्यरत है। उसने मैट्रोमोनियल साइट पर महिला से दोस्ती की थी। साल 2021-22 में जान पहचान हुई थी। उसके बाद से आरोपी द्वारा पीडिता के सामने विवाह का प्रस्ताव स्खकर अपने घर वालों से चर्चा कर लेने के पक्षात विवाह का निर्णय लेने की बात कही। आरोपी ने पीडिता पर दबाव बनाकर जयपुर राजस्थान चलकर वहां विवाह करने के बाद भिलाई वापस आने की बात कही।
पीडिता आरौंपी के प्रलोभन में आ गई और 17 नवंबर 2022 को राजस्थान के जयपुर जाकर किराए के मकान में रहने लगी। आरोपी ने पीडिता की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती अनाचार किया और बेहोशी की दवा देकर बेहोशी की हालत में ही पीडिता की अंश्रील फोटोग्राफ्स लेकर फोटो वायरल कर देने की बार बार बमकी देता था। पीडिता के माता-पिता द्वारा उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जामुल थाना में दर्ज कराई गई थी। इसके पश्चात पीडिता का कथन लिया गया था। आरोपी पीडिता को फोटो वायरल कर देने की धमकी देकर उसे पुणा लेकर गया और होटल के कमरे में बंद कर दिया था।
किसी तरह पीडिता होटल के कमरे से बाहर निकल कर पुलिस तक पहुंची थी और अपने परिजनों की मदद से 7 मई 2024 को भिलाई अपने निवास पहुंची। पीड़िता ने अपने साथ हुए अनाचार की घटना की शिकायत पुलिस अधीक्षक से भी की थी लेकिन पुलिस से पीडिता को कोई सहयोग नहीं मिला जिसके बाद मामले को लेकर कोर्ट में परिवाद दायर किया गया। अब कोर्ट ने इस मामले में मामला दर्ज करने को कहा है।