RBI ने इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया, ग्राहकों को मिलेगा 5 लाख रुपये तक का बीमा भुगतान

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पंजाब के जालंधर स्थित इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई के अनुसार, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और भविष्य में बैंकिंग संचालन जारी रखने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही थी।
RBI ने इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द
24 अप्रैल 2025 से बैंक की सभी बैंकिंग गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। इस निर्णय के बाद बैंक के ग्राहकों में चिंता का माहौल है, हालांकि आरबीआई और डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) ने भरोसा दिलाया है कि जमाकर्ताओं को उनकी 5 लाख रुपये तक की जमा राशि का बीमा भुगतान मिलेगा।
आरबीआई ने पंजाब के रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसाइटीज को बैंक को बंद करने और परिसमापक (Liquidator) नियुक्त करने का निर्देश दिया है। बैंक के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 97.79% जमाकर्ताओं को उनकी पूरी जमा राशि वापस मिल जाएगी।
DICGC ने पहले ही बीमित जमाओं के तहत लगभग 5.41 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि बैंक को आगे संचालन की अनुमति देना जमाकर्ताओं के हितों के खिलाफ होगा। अब इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक कोई नई जमा नहीं ले सकेगा और न ही पुरानी जमा राशि का भुगतान कर सकेगा।
गौरतलब है कि इससे पहले भी आरबीआई ने पर्याप्त पूंजी न होने के चलते विजयवाड़ा के दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था। केंद्रीय बैंक लगातार बैंकों की वित्तीय स्थिति की निगरानी कर रहा है ताकि जमाकर्ताओं के हित सुरक्षित रह सकें।