CG- शिक्षक की दूसरी शादी मामला पहुंचा महिला आयोग, सस्पेंड करने की सिफारिश भेजी गयी कलेक्टर को, उधर CMO को कान पकड़कर मांगनी पड़ी माफी

रायपुर 31 मई 2025। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रदेश स्तरीय 317वीं एवं रायपुर जिला स्तरीय 155वीं जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस जनसुनवाई के दौरान महिलाओं द्वारा प्रस्तुत गंभीर मामलों पर कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की गई।

एक मामले में, एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके पति, जो नगर पंचायत के CMO हैं, ने बिना कानूनी रूप से तलाक लिए दूसरी शादी कर ली है। इस शादी से दो संतानें भी हैं, जबकि पहली पत्नी से तीन संताने हैं जिनकी उम्र क्रमशः 41, 40 और 38 वर्ष है। सुनवाई में शामिल तीनों बच्चों ने भी पुष्टि की कि उनके पिता पिछले 15 वर्षों से अलग रह रहे हैं और उनकी मां को कोई भरण-पोषण नहीं दिया जा रहा है।

महिला की आपबीती सुनने के बाद, आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए CMO को मंच पर कान पकड़कर माफी मांगने को कहा, जिसे उन्होंने सार्वजनिक रूप से किया। साथ ही, आयोग ने शासकीय सेवा नियमों का उल्लंघन मानते हुए संबंधित अधिकारी को निलंबित करने की अनुशंसा करते हुए जिला कलेक्टर जांजगीर को पत्र भेजने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, आयोग ने उनके सर्विस रिकॉर्ड की जांच और रिटायरमेंट लाभों पर रोक की भी सिफारिश की है।

दूसरा मामला:

एक अन्य मामले में, एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि उसका पति, जो सहायक शिक्षक (एलबी) के पद पर कार्यरत है, ने भी बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली है। महिला ने बताया कि वर्ष 2017 में उसके पति ने दूसरी महिला से चूड़ी प्रथा से विवाह किया और अब उनकी एक 7 वर्षीय बेटी भी है। महिला का आरोप है कि शासकीय सेवा में होते हुए भी पति ने सिविल सर्विस रूल्स की खुली अवहेलना की है।

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आयोग ने इस मामले में भी गंभीरता दिखाते हुए जिला कलेक्टर जांजगीर को पत्र भेजकर 15 दिनों के भीतर आरोपी सहायक शिक्षक को निलंबित करने और मामले की जांच कर रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करने के निर्देश देने की सिफारिश की है।

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