CG- रेप मामले में स्पा सेंटर के मालिक को उम्रकैद की सजा, कोल्ड ड्रिंक में नशीली गोली मिलाकर किया था रेप

रायपुर 9 नवंबर 2024। स्पा सेंटर के मालिक को रेप केस में उम्र कैद की सजा सुनायी गयी है। जुलाई 2023 के रेप केस में ये कार्रवाई की गयी है। आरोपी ने एक युवती को नशीली गोली कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर पिलाई और फिर रेप किया। रेप पीड़िता ने शिकायत में बताया कि वह 29 जुलाई 2023 को कटोरा तालाब स्थित एक स्पा सेंटर में काम मांगने गई थी। सेंटर के मालिक अभिषेक साहू ने उसे 10 हजार सैलरी देने की बात कही। इस पर वह तैयार हो गई और काम शुरू कर दिया।

शिकायत में पीड़िता ने कहा कि स्पा सेंटर में रात 10 बजे तक ग्राहक थे। रात ज्यादा होने की वजह से स्पा संचालक अभिषेक से उसने मदद मांगी। काम खत्म होने के बाद अभिषेक पीड़िता को घुमाने और खाने-पीने के बहाने होटल के कमरे में लेकर गया। इस बीच उसने कोल्ड ड्रिंक पिलाई। जिसमें कुछ नशे की गोली मिलाई गई थी।

इसके बाद आरोपी ने पीड़िता के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। अगले दिन सुबह जब पीड़िता को होश आया तब उसने विरोध किया। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। इस घटना के बाद पीड़िता नहीं अनुसूचित जाति थाने में शिकायत दी थी। जिसके बाद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। अब उसे उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है।

 

 

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