NEET PG की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराने का निर्देश

नई दिल्ली 30 मई 2025। नीट 2025 को लेकर छात्रों की चिंताओं पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) को नीट परीक्षा को दो पालियों में आयोजित करने से रोका है और निर्देश दिया है कि परीक्षा एक ही पाली में कराई जाए।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने संबंधित अधिकारियों को एक पाली में परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। पीठ में न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि दो पालियों में परीक्षा आयोजित करने से “मनमानी” होती है।
छात्रों ने जताई थी आपत्ति:
NEET 2025 को दो शिफ्ट (पालियों) में कराने की योजना पर देशभर के छात्रों ने आपत्ति जताई थी। छात्रों का कहना था कि दो पालियों में परीक्षा कराने से नंबरों में अंतर आ जाता है और प्रश्नों के कठिनाई स्तर में भिन्नता होती है, जिससे सभी परीक्षार्थियों के साथ समान अवसर (Level Playing Field) नहीं मिल पाता।
समानता के सिद्धांत का उल्लंघन:
याचिकाकर्ताओं और छात्रों ने यह तर्क दिया था कि दो पालियों में परीक्षा आयोजित करना संविधान के समानता के अधिकार (Article 14) का सीधा उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि सभी परीक्षार्थियों को एक समान और निष्पक्ष अवसर मिलना चाहिए, और यह तभी संभव है जब परीक्षा एक ही समय में आयोजित हो।
कोर्ट का सख्त निर्देश:
सुप्रीम कोर्ट ने NBE को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह नीट 2025 के आयोजन को लेकर एक ही पाली में परीक्षा कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करे और भविष्य में दो पालियों की प्रणाली से बचने के उपाय अपनाए।
छात्रों ने फैसले का किया स्वागत:
देशभर के NEET उम्मीदवारों और शिक्षा से जुड़े संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खुले दिल से स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह निर्णय छात्रों के मन में भरोसा और पारदर्शिता बढ़ाएगा और भविष्य की प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए एक नई दिशा तय करेगा।