हाईकोर्ट: प्रधान पाठक के सस्पेंशन पर लगी रोक, जाति मामले को लेकर दायर हुई थी याचिका, नोटिस जारी

रायपुर 29 मई 2205। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पंडो जनजाति के प्रधान पाठक मानसिंह पंडो को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई तक पूरे मामले में स्पष्ट जवाब मांगा है।

यह कार्रवाई तब हुई जब जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र परीक्षण समिति ने मानसिंह पंडो के जाति प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित कर दिया था, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए मानसिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल निलंबन पर रोक लगा दी है और सभी संबंधित पक्षों से अगली सुनवाई तक स्पष्टीकरण तलब किया है।

गौरतलब है कि मानसिंह के खिलाफ एक शिकायत के आधार पर यह पूरा प्रकरण शुरू हुआ था। अब कोर्ट के इस आदेश से उन्हें फिलहाल राहत मिली है और मामला अगली सुनवाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

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