स्कूली छात्रा से दरिंदगी करने वाले दो हैवानों को आजीवन कारावास, शादी समारोह में आयी थी लड़की

Court News : छात्रा से हैवानियत करने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है। मामला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (जीपीएम) जिले के पेंड्रा थाना क्षेत्र की है। जहां शादी समारोह के दौरान एक स्कूली छात्रा के साथ दरिंदगी की गयी थी। जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले दो युवकों को विशेष न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई पेंड्रारोड स्थित विशेष अपर सत्र न्यायालय में हुई।

यह मामला अपराध क्रमांक 126/24 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376(2)(ढ) एवं 323 के तहत कार्यवाही की गई। आरोपियों में गंगाराम चौधरी और नरेश चौधरी शामिल हैं।

घटना के अनुसार, एक विवाह समारोह में सम्मिलित होने गई किशोरी के साथ उसी समारोह के दौरान उसके जान-पहचान के युवकों ने दरिंदगी की। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि जब उन्होंने बालिका को संदिग्ध अवस्था में देखा, तो तत्काल उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और फिर घटना की जानकारी पेंड्रा थाने को दी गई।

थाना प्रभारी ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों को तत्काल सूचित किया। जीपीएम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ़्तार किया और विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

पेंड्रारोड स्थित विशेष अपर सत्र न्यायाधीश एकता अग्रवाल ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास और प्रत्येक को एक-एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। शासन की ओर से प्रभावी पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की।

Related Articles