“अपराध की प्रकृति गंभीर” देवेंद्र यादव को नहीं मिली जमानत, बलौदाबाजार कांड में 18 अगस्त को हुई थी गिरफ्तारी
बलौदाबाजार 19 सितंबर 2024। बलौदाबाजार मामले में बंद भिलाई विधायक देवेन्द्र यादव की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही है। बलौदाबाजार न्यायालय विधायक की जमानत अर्ज़ी खारिज कर दी है। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार वर्मा की कोर्ट में जमानत याचिका की सुनवाई हुई ।कोर्ट ने माना कि केश डायरी से प्रथम दृष्टया यह दर्शित है कि अभियुक्त / आवेदक जनप्रतिनिधि है और घटना दिनांक को सभा स्थल पर उपस्थित रहा है, उक्त सभा में वक्ताओं द्वारा भडकाऊ भाषण दिये जाने के परिणाम स्वरूप उपस्थित जनसमूह ने रैली निकालकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर पुलिस के अधिकारियों को हत्या करने की नियत से मारपीट कर चोट पहुंचायी गयी है इसके अलावा संयुक्त जिला कार्यालय एवं अन्य कार्यालयों एवं निजी तथा शासकीय वाहनों को आगजानी कर गंभीर घटनाएं कारित की गयी ।
अभियुक्त के विरूद्ध धारा 153-A, 505 (1) (बी), 505(1)(b), 505 (1) (c), 109, 120(B), 147, 148, 149, 186, 356, 332, 333, 307, 435, 436, 341, 427 भा० द०सं० एवं धारा 03,04 शासकीय सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण में विवेचना की जा रही है, जो गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को देखते हुए इस आवेदक / अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। ऐसी टिप्पणी के साथ जमानत याचिका खारिज कर दी गई।