Driving License का आ गया नया नियम, आप भी जाने ये नया नियम

सरकार के द्वारा अनट्रेंड चालकों के कारण हासदों को कंट्रोल करने के लिए व्हीकल के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए प्रशिक्षण स्कीम में 16 घंटों तक प्रशिक्षण लेना जरुरी है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो जिले में प्रशिक्षण स्कूलों में ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई है।

Driving License का आ गया नया नियम, आप भी जाने ये नया नियम

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए किसी दूसरे स्कूलों के सर्टिफिकेट पर अप्लीकेशन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा। एक हफ्ते के भीतर ही अलग-अलग दो सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई है।

भारी वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस में सख्ती
10 मई को गोपालपुर थानाक्षेत्र के पास मकंदपुर के पास एनएच 31 पर ट्रक की टक्कर से कार सवाल तीन युवकों को मौके पर मौत हो गई थी। 16 तारीख को सबौर के पास बाइक सवार दो लोगों को मौत हो गई। इससे पहले अंगारी के पास ट्रक के धक्के से बाइल सवाल महिला की मौत हो गई थी। जबकि दो लोग जख्मी हो गए थे।

आपको बतादें जिला परिवहन ने भारी वाहनों के ड्राइविं लाइसेंस में सख्ती की है। इससे ड्राइविंग लाइसेंस के अप्लीकेशन करने वाले व ट्रेनिंग स्कूल के संचालक लापरवाही न बरतें और रेगुलर तौर पर नियमों का पालन भी कर सकें। डाइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 16 घंटे का ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षण जरुरी कर दिया गया है।

इसके अलावा प्रशिक्षण के समय ट्रेनिंग स्कूर में बायोमेट्रिक अटेंडेंस से हाजिरी ली जाएगी। भआरी व्हीकल चलाने सीखने के लिए तीन ट्रेनिंग स्कूल में बायोमेट्रिक हाजिरी को सख्ती के साथ में लागू किया जा रहा है।

1 महीने में 16 घंटे का प्रशिक्षण हाजिरी के साथ में जरुरी
इसी के साथ में 1 महीने में 16 घंटे का प्रशिक्षण हाजिरी के साथ में लागू किया गया है। इसके साथ में जो भी भारी व्हीकल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का अप्लीकेन करेगा, उसको जिले के दोनों ट्रेनिंग स्कूर में से किसी एक में प्रशिक्षण लेना जरुरी होगा।

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अगर स्कूल में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो उसको रोकने के लिए जिला परिवहन कार्यालय ने 16 घंटे का प्रशिक्षण तय किया है। यानि कि इस वक्त में वाहन चालना सिखाया जाएगा। ये ट्रेनिंग 30 दिनों तक चलेगी। इस दौरान हर रोज आधे से 1 घंटे तक चालक की तकनीक की जानकारी दी जाएगी।

Driving License का आ गया नया नियम, आप भी जाने ये नया नियम

डिटीओ ऑफिस के अधिकारियों के मुताबिक सख्ती के बाद बड़े व्हीकल के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हर रोज 2 से 3 लीग अप्लीकेशन करते है, जबकि इससे पहले 8 से 10 लोग पहुंचते थे।

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