तीन प्रधान पाठक सस्पेंड: तीन प्रधान पाठक को किया गया निलंबित, लापरवाही मामले पर बड़ा एक्शन, बीईओ कार्यालय किया गया अटैच

Teacher Suspend : लापरवाही मामले में लगातार शिक्षकों पर कार्रवाई हो रही है। तीन प्रधान पाठक और एक इंजीनियर पर कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। दुर्ग कलेक्टर ने इस संदर्भ में कार्रवाई के निर्देश दिये थे। चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने व लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 क तथा सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियमो के विपरीत कार्य किये जाने के फलस्वरूप लीला राम साहू प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक अकोला (विकास खंड धमधा), श्री भुवनेश्वर प्रसाद गर्ग प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक पाठ शाला बेलोदी ( विकास खंड दुर्ग) को सस्पेंड किया गया है।

वहीं शराब पीकर मतदान सामग्री लेने पहुचे प्रधान पाठक को भी सस्पेंड कर दिया गया है। अशोक कुमार नेताम प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला अंजोरा (ख) के कृत्य को छ ग सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत मान कर छ ग सिविल सेवा (वर्गीकृत , नियंत्रण व अपील) नियम 1966 के नियम 09 ( 1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में श्री नेताम को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

ज्ञात हो कि नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 अंतर्गत ,नगर पालिक निगम दुर्ग के अंतर्गत सामग्री वितरण तिथि 10 फरवरी 2025 को श्री अशोक कुमार नेताम प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला अंजोरा (ख) जिला दुर्ग की ड्यूटी मतदान दल क्रमांक 251 के अंतर्गत मतदान केंद्र क्रमांक 02 में पीठासीन अधिकारी के रूप में लगाई गई थी। निगम के सेक्टर क्रमांक 01 के सेक्टर अधिकारी द्वारा श्री नेताम को भारती विश्वविद्याल दुर्ग में मतदान सामग्री प्राप्त करने दौरान मदिरापान किया जाना पाया गया था। इसकी शिकायत सेक्टर अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारी से किया । शिकायत की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए निलंबन की कार्यवाही हुई है।

निलंबन अवधि में श्री साहू का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी धमधा, श्री गर्ग का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी दुर्ग तथा श्री आडिल का मुख्यालय जनपद पंचायत दुर्ग निर्धारित किया गया है। ज्ञात हो कि नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 अंतर्गत मतदान दल के पीठासीन अधिकारी के रूप में इनकी ड्यूटी क्रमशः नगर पालिक निगम दुर्ग, नगर पालिकपरिषद कुम्हारी/ अहिवारा में लगाई गई थी।

वहीं खूबचंद आडिल उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सम्भाग दुर्ग को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता पाने की पात्रता होगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

 

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