नई Car खरीदने पर चुकाने पड़ते हैं कई तरह के टैक्स, जानिए कहां जाता है आपका पैसा

नई दिल्ली। अगर आप नई Car खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको कार की एक्स-शोरूम कीमत के अलावा कई प्रकार के अप्रत्यक्ष करों का भुगतान भी करना पड़ता है। ये टैक्स अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दरों पर लागू होते हैं। नई कार की कुल लागत में रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन शुल्क, मोटर व्हीकल टैक्स और GST जैसे शुल्क भी जुड़ जाते हैं, जिससे कार की अंतिम कीमत काफी बढ़ जाती है। आइए जानते हैं कि सरकार को कार की खरीद पर कितना टैक्स जाता है।
नई Car खरीदने पर चुकाने पड़ते हैं कई तरह के टैक्स

नई कार पर लगने वाले प्रमुख टैक्स
- एक्स-शोरूम कीमत – यह वह कीमत होती है, जो कार निर्माता से डीलर को वाहन देने तक लागू होती है। इसमें परिवहन लागत और डीलर का कमीशन भी शामिल होता है।
- रोड टैक्स – यह राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है और इसकी दरें हर राज्य में अलग-अलग होती हैं।
- रजिस्ट्रेशन शुल्क – नई कार खरीदने पर इसे आरटीओ (RTO) में रजिस्टर कराना जरूरी होता है। यह शुल्क कार के प्रकार और इंजन क्षमता के आधार पर तय किया जाता है।
- मोटर व्हीकल टैक्स – यह भी राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, जो वाहन के वजन, इंजन क्षमता और श्रेणी के हिसाब से तय किया जाता है।
- GST (वस्तु एवं सेवा कर) – केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला यह कर 18% से 28% तक हो सकता है, जो कार के प्रकार पर निर्भर करता है।
- अतिरिक्त शुल्क – कुछ राज्यों या नगर निगमों में नई कार पर पर्यावरण शुल्क, पार्किंग शुल्क या अन्य स्थानीय कर भी जोड़े जा सकते हैं।