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गोविंदा की हत्या मामले में पिंटू खपट्टा सहित 4 गिरफ्तार… मृतक की मां के साथ था हत्यारे के भाई का गलत संबंध…72 घंटे में पुलिस ने सुलझाई मर्डर की गुत्थी…

रायपुर 27 सितंबर 2022। गोविंदा की हत्या मामले में राजनांदगांव पुलिस ने पिंटू खपट्टा और उसके दोस्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने गोविंदा को पहले गोली मारी और फिर उसे ले जाकर शिवनाथ नदी में फेंक दिया। गोविंदा उर्फ आदित्य सौदागर का शव 24 सितंबर को राजनांदगांव पुलिस ने मोहारा शिवनाथ नदी से बरामद किया था। सूचना के बाद बसंतपुर पुलिस मौके पर पहुंची थी। शव माथा एवं सिर के पीछे भाग में चोट के निशान थे, जूता घिस गया था। इससे साफ था कि शव को कहीं से लाकर फेंका गया है।

राजनांदगांव पुलिस ने इस मामले में 1 नाबालिग सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिये । पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की तो मालूम चला कि वारदात वाले दिन गोविंदा बाइक पर कुछ लोगों के साथ घूमता देखा गया था। पुलिस ने जब उन लड़कों तक पहुंचने की कोशिश की तो वो अपने घर में नहीं मिले। जिसके बाद पुलिस का शक गहरा गया।

पुलिस ने पहले रमेश उर्फ पिन्टू खपट्टा एवं जावेद खान को संदेही के तौर पर पहचान की, जो हत्या के बाद गोविंदा का शव स्कुटी में फेंकने गये थे। संदेह के आधार पर घटना के अन्य आरोपी युवराज उर्फ दीप सिंह राजपूत को भी पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, तो वो गोलमोल जवाब देने लगा। पुलिस ने मुख्य आरोपी रमेश उर्फ पिन्टू खपट्टा एवं जावेद खान को पकड़ा गया, जिनसे अलग अलग पूछताछ करने पर घटना का पर्दाफाश हो गया। आरोपीगण एवं अपचारी बालक ने अपने अपने कबूलनामा में बताया कि मृतक गोविन्दा के घर मुख्य आरोपी रमेश उर्फ पिन्टू खपट्टा के भाई मुकेश का आना-जाना था, जिससे मृतक गोविंदा को मुकेश पर शक करता था कि उसके मॉ के साथ मुकेश साहू का अवैध संबंध है।

गोविंदा आरोपी पिन्टू खपट्टा को उसके साथी जावेद खान, दीप सिंह राजपूत व अपचारी बालक के सामने धमकी देता था कि तेरे भाई को समझा देना मेरी मां से दूर रहे वरना जान से मार दूंगा। रोज रोज की धमकी से तंग आकर रमेश उर्फ पिन्टू खपट्टा ने मृतक आदित्य को जान से मारने का मन बना लिया और योजना में अपने अन्य साथी आरोपीगण को शामिल कर लिया। 23 सितंबर की रात 10ः45 बजे मृतक आदित्य उर्फ गोविन्दा को योजना के मुताबिक बख्तावर चाल गली नम्बर-1 में आरोपी रमेश उर्फ पिन्टू खपट्टा के घर के पास ले जाकर आरोपी पिन्टू खपट्टा ने गोली मार दिया। फिर रमेश उर्फ पिन्टू खपट्टा और जावेद खान दोनो मिलकर मृतक के शव को दीप सिंह राजपूत के स्कूटी एक्टीवा में लेजाकर मोहारा नदी में फैक दिये और आरोपी दीप सिंह राजपूत और अपचारी बालक मिलकर घटना स्थल में गिरे खूंन को पानी डालकर साफ कर नाली में बहा दिये। जिसपर अपराध सबूत पाये जाने से थाना बसंतपुर में अप0क्र0- 666/2022 धारा- 302, 201, 34, 120(बी) भा0द0वि0 व 25, 27 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में 03 आरोपी एवं 01 अपचारी बालक गिरफ्तार कर आरोपियों के निशादेही पर घटना में प्रयुक्त पिस्तौल एवं 05 नग जिन्दा कारतूस व 01 नग खाली खोखा एवं लाश को ठिकाना लगाने में प्रयुक्त स्कूटी बरामद किया गया।

घटना के मुख्य आरोपी रमेश साहू उर्फ पिन्टू खपट्टा पिता धनीराम साहू पूर्व में कई आपराधिक घटना में शामिल था जिसका पूर्व आपराधिक रिकार्ड इस प्रकार है – थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक-72/2007 धारा 294, 324, 506, 34 भादंवि एवं 3(1)10 एक्ट्रसिटी एक्ट, 290/11 धारा 34(2) आबकारी एक्ट, अप.क्र. 180/12 धारा 294, 323, 506 भादवि, अप.क्र.-217/12 धारा 25 आर्म्स एक्ट, अप.क्र.-755/12 धारा 307, 34 भादवि, अप.क्र. 18/13 धारा 307 भादवि, अप.क्र. 585/19 धारा 294, 323, 506, 34 भादवि, अप.क्र.- 596/19 धारा 294, 323, 506, 34 भादवि जैसे अपराध में शामिल था।

  

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