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ब्रेकिंग: व्याख्याताओं की वरिष्ठता सूची की गलतियां होगी दूर, DPI ने जिला शिक्षा अधिकारी को त्रुटि सुधार के दिए निर्देश, शालेय शिक्षक संघ की पहल ने दिखाया रंग

रायपुर 24 मई 2024। व्याख्याताओं की वरिष्ठता सूची में त्रुटियों को लेकर शालेय शिक्षक संघ की तरफ से उठाए गए कदम का असर दिखने लगा है। DPI ने अलग-अलग बिंदुओं पर व्याख्याता सूची में त्रुटियों पर संज्ञान लिया है। DPI की तरफ से इस सन्दर्भ में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है। आपको बता दे कि पिछले दिनों शालेय शिक्षक संघ की तरफ से डीपीआई और शिक्षा सचिव को ज्ञापन सौंप कर अलग-अलग बिंदुओं पर व्याख्याता की वरिष्ठता सूची में त्रुटियों की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया था।

शालेय शिक्षक संघ की इस पहल पर शिक्षा विभाग ने गौर किया तो उन्हें भी तीन अलग-अलग बिंदुओं पर प्रथम दृष्टिय त्रुटियां नजर आई, जिसके बाद अब डीपीआई ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र भेज कर शालेय शिक्षक संघ की तरफ से आकृष्ट कराई गई त्रुटियों को दूर करने का निर्देश दिया है।

 

 

शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने बताया कि पिछले दिनों डीपीआई और शिक्षा सचिव से हुई मुलाकात के दौरान विस्तार पूर्वक त्रुटियों पर चर्चा की गई थी। खुशी है कि सरकार ने उनकी सलाह को माना है और गलतियों को दूर करने के लिए निर्देशित किया है। उम्मीद है कि जो नई वरिष्ठता सूची जारी होगी, उसमें किसी तरह की कोई गलतियां नहीं होगी, ताकि शिक्षकों को पारदर्शिता पूर्वक पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा। शालेय शिक्षक संघ लगातार शिक्षकों की मांगों पर मुखर रहा है, आने वाले वक़्त में भी शालेय शिक्षक संघ हमेशा शिक्षकों की समस्या के समाधान के लिए त्वरित रूप से खड़ा रहेगा।

शालेय शिक्षक संघ ने इन गलतियों की तरफ ध्यान कराया था आकृष्ट

शालेय शिक्षक संघ ने DPI द्वारा जारी वरिष्ठता सूची की त्रुटियों को लेकर नाराज़गी जताई थी। उक्त त्रुटियां गम्भीर हैं और उससे पदोन्नति प्रभावित हो रही थी।

सूची में मुख्य रूप से व्याप्त विसंगतियां निम्नानुसार थी

01.म.प्र.से स्थानांतरण में छ.ग. आने वाले कर्मचारियों की छ.ग.में कार्य भार ग्रहण दिनांक के स्थान पर म.प्र.की प्रथम नियुक्ति तिथि को वरिष्ठता दिनांक अंकित करना।

02.अंतर्नियोक्ता स्थानांतरण (दूसरे जिला पंचायत या दूसरे नगरीय निकाय में स्थानांतरण)की स्थिति में स्थानांतरित निकाय में कार्य भार ग्रहण दिनांक के स्थान पर प्रथम नियुक्ति तिथि को वरिष्ठता दिनांक करना।

03.पूर्ववर्ती संविदा शिक्षकों के मामले में पद परिवर्तन दिनांक 01/05/2005 के स्थान पर पद परिवर्तन आदेश दिनांक को वरिष्ठता दिनांक अंकित करना।

04.पदोन्नति व निम्न से उच्च पद के मामलों में वर्तमान पद पर नियुक्ति तिथि के स्थान पर पिछले पद की नियुक्ति तिथि को वरिष्ठता दिनांक अंकित करना।

05.मृत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों का नाम अभी भी सूची में होना।

06.संविलियन पश्चात स्थानांतरित कर्मचारियों का नाम पूर्व संस्था में ही होना।

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