बिग ब्रेकिंगहेडलाइन

CM विष्णुदेव साय आर्टिकल 370 पर आये फैसले पर बोले… “यह एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है”

नयी दिल्ली 11 दिसंबर 2023। सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला देते हुए पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए. कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 एक अस्थाई प्रावधान था। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी।

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान का अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे रद्द करने की शक्ति है। शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए।

फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि…

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखा जाना भारत की जीत है। यह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। यह सिर्फ कानूनी फैसला मात्र नहीं है। यह एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। इस विजय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को बधाई। अभिनंदन।

विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री

Back to top button