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हल्दीराम को लगी फटकार, व्यापार अनुबंध तोड़ने पर जिला कोर्ट ने दिया फैसला, प्रार्थी को जारी रखना होगा माल की सप्लाई…

रायपुर 01 नवंबर 2022। जिला एवं सत्र न्यायालय के द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 ने हल्दीराम कंपनी के खिलाफ एक फैसला दिया। कोर्ट ने कहा है कि आपने व्यापार का अनुबंध तोड़ा है। इसके तहत आप प्रार्थी को फैसला आने तक निरंतर माल की सप्लाई करते रहेंगे।
मामला आनंद इंटरप्राइजेज प्रोपराइटर सुरेंद्र मुजुवानी और हल्दीराम प्राइवेट लिमिटेड के बीच था। इसमें आनंद इंटरप्राइजेज ने ओम इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अमोल रामटेके वेंकट राव भूषण मखीजा के खिलाफ व्यापार अनुबंध के नियमों का हवाला देते हुए कोर्ट में केस किया था। उक्त केस में आनंद इंटरप्राइजेज ने आरोप लगाए थे, कि दीपावली के मुख्य त्यौहार पर हल्दीराम कंपनी और उससे जुड़े हुए लोग ने उन्हें माल की सप्लाई नहीं की। लगातार अनुरोध के बाद भी माल नहीं दिया गया। इस पर कोर्ट ने फैसला देते हुए आनंद इंटरप्राइजेज को फैसला आने तक अनवरत माल सप्लाई करने का आदेश दिया है।

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