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नगरपालिका चुनाव में राजनीति दलों की बैठक में प्रेक्षक रह सकते हैं मौजूद, निर्वाचन आयुक्त ने आचार संहिता को लेकर दिये ये निर्देश

रायपुर, 6 जून 2023। नगरपालिकाओं और त्रि स्तरीय पंचायतों के आम और उप निर्वाचन 2023 के लिए नियुक्त निर्वाचन प्रेक्षकों की छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी गई। दोपहर साढ़े 12 बजे से आहुत इस बैठक में निर्वाचन प्रेक्षक के तौर पर नियुक्त अधिकारियों को उनकी भूमिका, दायित्व और अधिकार इत्यादि के विषय में विस्तार से बताया गया। इस मौके पर राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने वीसी को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आयोग प्रेक्षकों की नियुक्ति करता है। अतः यह प्रेक्षक आयोग के प्रतिनिधि के तौर पर काम करेंगे। उन्होंने सबको उत्साहित करते हुए कहा कि बिना तनाव के, लेकिन गंभीरता से अपने दायित्व का निर्वहन करें। उन्होंने ज़ोर दिया कि प्रेक्षक के तौर पर नियुक्त अधिकारी सुनिश्चित करें कि नगरीय निकाय और पंचायत के जिस क्षेत्र में निर्वाचन होना है वहाँ आदर्श आचरण संहिता सही तरीक़े से लागू हो। निर्वाचन से संबंधी अगर कहीं कोई शिकायत हो तो उसका निराकरण करने का प्रयास भी करें। जहां नगर पालिकाओं का चुनाव होना है वहाँ राजनैतिक दलों की बैठक में प्रेक्षक भी मौजूद रह सकते हैं। बैठक में आयुक्त श्री सिंह ने आयोग की पहल ONNO (ओएनएनओ-ऑनलाईन नॉमिनेशन) और जाबो के बारे में भी जानकारी दी जिससे अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने प्रोत्साहित हों।

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सचिव मोहम्मद अब्दुल कैसर हक ने कहा कि स्थानीय निर्वाचन सुदृढ़ तरीके से हो इसके लिए सभी प्रेक्षक अच्छे से काम करें। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी प्रेक्षक अपने दायित्व का सही तरीके से निर्वहन करेंगे। यह भी कहा कि यदि निर्वाचन संपन्न कराने में कोई दिक्कत आती है तो आयोग से बेझिझक संपर्क कर सकते हैं।

बैठक में अवर सचिव आलोक श्रीवास्तव ने प्रेक्षक की भूमिका, दायित्व और अधिकार से सबको अवगत कराया। इसमें अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिला, संविक्षा, प्रतीक आवंटन, प्रचार काल में प्रेक्षक की भूमिका और दायित्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इसी तरह मतदान पूर्व निर्वाचन प्रबंधन, मतदान दिवस का प्रबंधन के टिप्स दिये गये। साथ ही मतगणना में प्रेक्षकों की भूमिका और नगर पालिका और त्रि स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के लिए भेजे जाने वाले प्रतिवेदन के विषय में भी बताया गया।

नगर पालिका निर्वाचन के लिए पाँच प्रतिवेदन भेजना होगा

ज्ञात हो नगर पालिका के निर्वाचन में नियुक्त प्रेक्षक द्वारा आयोग को पाँच प्रतिवेदन भेजे जाएँगे। पहला संविक्षा के तुरंत बाद, दूसरा अभ्यर्थिता वापसी और प्रतीक आवंटन के बाद, तीसरा प्रतिवेदन मतदान के दो दिन पहले भेजा जाना होगा। चौथा प्रतिवेदन मतदान के तुरंत बाद और पाँचवा प्रतिवेदन मतगणना के फौरन बाद भेजना होगा।

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पंचायत निर्वाचन के लिए प्रतिवेदन

इसी तरह त्रि स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन में तैनात प्रेक्षक कुल पाँच प्रतिवेदन आयोग में भेजेंगे। पहला नामांकन प्रक्रिया के दौरान, दूसरा प्रतीक आवंटन के बाद, और तीसरा मतदान के दो दिन पहले भेजेंगें। इसके अलावा चौथा मतदान के दिन शाम या फिर मतदान के दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक और पाँचवा और आखिरी प्रतिवेदन सारिणीकरण/परिणाम घोषणा के फ़ौरन बाद भेजना होगा।
आज की वीसी में निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी भी प्रेक्षकों को दी गई। इस अवसर पर श्री अवनीश शरण, संचालक तकनीकी शिक्षा, रोजगार प्रशिक्षण, जगदीश सोनकर संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, डी. राहुल वेंकट, उप सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, आयोग के उपसचिव द्वय दीपक अग्रवाल, अंकिता गर्ग सहित आयोग के अधिकारी उपस्थित रहे।

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