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शिक्षक निरस्तीकरण अपडेट : शिक्षकों को मिली बड़ी राहत, 4.9.2023 का आदेश निरस्त, प्रीवियस शाला में करेंगे ज्वाइन

रायपुर 7 नवंबर 2023। शिक्षकों के प्रमोशन संशोधन मामले में दायर याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इससे पहले कोर्ट ने 3 नवंबर को सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस अरविंद चंदेल ने आदेश दिया है कि कोर्ट के निर्देश पर गठित कमेटी 45 दिन के भीतर अपना पोस्टिंग के मामले में अपना निर्णय लेगी। कोर्ट ने संशोधन प्रभावित शिक्षकों की सैलरी के मामले में भी निर्देश देते हुए कहा है कि वो अपने पूर्व स्कूल में ज्वाइन करेंगे, ताकि उनकी रूकी ही सैलरी जारी हो सके। कोर्ट ने 4.9.2023 के आदेश को भी रद्द कर दिया है।

याचिकाकर्ता के वकील मतीन सिद्दीकी ने बताया कि साथ ही कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि सभी प्रभावित शिक्षक 15 दिन के भीतर कमेटी के सामने आवेदन देंगे, उन आवेदन पर कमेटी 45 दिन के भीतर अपना निर्णय लेगी। 3 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट में संशोधन निरस्तीकरण के बाद शिक्षकों की स्थिति और वेतन भुगतान नहीं होने को लेकर बहस हुई थी। बहस के दौरान ही कोर्ट ने प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग की अगुवाई में कमेटी बनाने का निर्देश दिया। इस कमेटी में डीपीआई और पांचों संभाग के संयुक्त संचालक भी रहेंगे।

कोर्ट के आदेश के बाद सभी शिक्षक संशोधित स्कूलों में ज्वाइन करेंगे। कोर्ट ने याचिकाकर्ता शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से कमेटी के समक्षा आवेदन देने को कहा है। ताकि व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों की सुनवाई कर कमेटी निर्णय ले। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में संशोधन प्रभावित 900 से ज्यादा आवेदन लगाये गये थे। शिक्षकों ने वरीष्ठ अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी, मनोज परांजपे, अजय कुमार श्रीवास्तव सहित कई अन्य वकीलों के जरिये याचिका दायर की थी।

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