शिक्षक प्रमोशन अपडेट : हिंदी/संस्कृत विषय में पदोन्नति मामले पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, एक सप्ताह में पेपर वर्क तैयार करने का आदेश
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रायपुर 14 जुलाई 2023। हिंदी/संस्कृत विषय पर प्रमोशन को लेकर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को एक सप्ताह के भीतर कागजी प्रक्रिया को पूर्ण करने का निर्देश दिया है। वहीं प्रकरण में डिफाल्ट को भी एक सप्ताह में दूर करने का निर्देश दिया गया। एक सप्ताह में तमाम कागजातों को दुरूस्त कर जमा करने को कहा है।
पेपर वर्क पूरा करने के बाद याचिका को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले में याचिकाकर्ता जल्द ही सुनवाई और निर्णय की उम्मीद कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 13 जुलाई को शासन पक्ष का जवाब एडवोकेट जनरल ने पेश किया था, जिसके बाद आज मामले में सुनवाई हुई। अब इस मामले में सुनवाई एक सप्ताह के बाद होगी।
आपको बता दें कि Daksh Kumar Sahu Versus The State Of Chhattisgarh एवं अन्य याचिका WPS 2116/2022, WPS 1221/2022, WPS 2363/2022 & WPS 1483/2023 द्वारा दायर याचिका में संस्कृत विषय के पदोन्नति पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाया गया है। बिलासपुर संभाग द्वारा पदोन्नति हेतु हिंदी विषय के लिए जारी काउंसलिंग को स्थगित किए जाने के बाद हिंदी विषय मे स्नातक सहायक शिक्षकों द्वारा उच्च न्यायालय में अधिवक्ता अश्वनी शुक्ला के माध्यम से हस्तक्षेप याचिका दायर कर हिंदी विषय मे पदोन्नति हेतु अनुमति दिए जाने का पक्ष रखा था।
हस्तक्षेप याचिका पर अधिवक्ता ने पक्ष रखा कि संस्कृत विषय के पद सुरक्षित रखते हुए हिंदी विषय मे पदोन्नति देने की अनुमति दिया जाना चाहिये। मामले में डबल बैंच के न्यायाधीश संजय एस अग्रवाल व रजनी दुबे ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली सुनवाई 10 जुलाई के सप्ताह में रखने का निर्देश दिया था। जिसके बाद 14 जुलाई को सुनवाई हुई ।
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