पुरानी पेंशन बहाली का मामला पहुंचा हाईकोर्ट…NPS की राशि वापसी लौटाने को लेकर दायर हुई याचिका…इस राज्य के वित्त सचिव को हाईकोर्ट ने किया तलब

रांची (झारखंड) 4 अक्टूबर 2022। झारखंड में पुरानी पेंशन बहाली का मामाल हाईकोर्ट पहुंच गया है। आज इस NPS के अंशदान को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुनवाई हुई। पुरानी पेंशन लागू किए जाने से संबंधित मामले सुनवाई में इस बात को उठाया गया कि सरकार की ओर से कर्मियों से लिए जाने वाले अंडरटेकिंग में ऐसी शर्त लगाना उचित नहीं है कि अगर सरकार न्यू पेंशन के अंशदान वापस नहीं ले पाएगी तो कर्मी उस पर दावा नहीं कर सकते है। प्रार्थी खुशबु खातून और अन्य की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने अदालत में बहस की. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने दलील पेश की। अदालत ने इस मामले में पेंशन के अंशदान की राशि जमा कर रही संस्था को भी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है।

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कोर्ट ने इस मामले में सरकार की ओर से मांगी गयी हलफनामा देने को कहा है। कोर्ट ने सरकार को कर्मचारियों से मांगी गयी अंडरटेकिंग देने की मियाद को बढ़ाने को भी कहा है। कोर्ट के निर्देशानुसार सुनवाई के दौरान राज्य के वित्त सचिव कोर्ट में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत जमा किये अंशदान को वापस लाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इसके लिए केंद्र के न्यू पेंशन स्कीम ट्रस्ट से बातचीत कर रही है। इसके बाद अदालत ने न्यू पेंशन से संबंधित तीन एजेंसियों को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है।

वित्त सचिव ने NPS के तहत जमा राशि लाने के प्रयासों की दी जानकारी

सुनवाई के दौरान राज्य के वित्त सचिव मौजूद रहे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि वित्त सचिव ने बताया कि NPS से OPS स्कीम में जाने वाले कर्मचारियों का जो पैसा पहले पेंशन निधि में जमा है, उसे वापस लेने के लिए सरकार प्रयासरत है। सरकार को प्रयासों और प्रक्रियाओं की भी जानकारी दी गयी। जिसपर कोर्ट ने उन्हें यह निर्देश दिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल होने के लिए आवेदन देने की तिथि को बढ़ाया जाए। कोर्ट के निर्देश पर वित्त सचिव ने मौखिक रूप से कहा कि वह इसका निर्देश जारी करेंगे। इसके साथ ही अदालत ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा कि कर्मचारियों के अंशदान लेने का मामला इस याचिका के आदेश से प्रभावित होगी।

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