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Driving Licence के नियम में आया नया बदलाव ,जाने अपडेट

Driving Licence के नियम में आया नया बदलाव ,जाने अपडेट

Driving Licence के नियम में आया नया बदलाव ,जाने अपडेट भारत की केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में काफी बड़ा बदलाव किया है। 1 जून 2024 से ओरिजिनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के साथ ही ड्राइविंग टेस्ट अपने नजदीकी प्राइवेट सेंटर या ड्राइविंग स्कूल में जाकर दे सकेंगे। इन सेंटर्स को ड्राइविंग टेस्ट लेने और सर्टिफिकेट जानकारी करने की परमिशन दी जाएगी।

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब आसान हो जाएगा। हलाकि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रोसेस काफी लंबी है। सरकारी दफ्तर में फॉर्म भरना होता हैं जिस कारण से भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है। साथ ही इसका असर सड़क सुरक्षा पर पड़ता है।इसी बात को मध्य नजर रखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में कई तरह के बदलाव किए जायेगे।

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Driving Licence के नियम में आया नया बदलाव ,जाने अपडेट

प्राइवेट सेंटर खोलने के हेतु नियम लागु

प्राइवेट सेंटर खोलना चाहते है तो उसके लिए भी अलग अलग नियम लागु किये जायेगे, टू व्हीलर ट्रेनिंग के लिए ड्राइविंग स्कूल खोलने का प्लान बना रहे है तो उसके लिए एक ऐकर जमीन होना आवश्यक है। स्कूल में ही गाड़ी चलाने की उचित व्यवस्था होनी चहिये।

ट्रेनर को कम से कम हाई स्कूल पास होना अनिवार्य है। स्कूल सर्टिफिकेट के साथ ही 5 साल गाड़ी चलाने का अनुभव होना चाहिए। आप इन सभी चीज़ के लिए परफेक्ट है तो आपके लिए एक प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल खोलना काफी आसान हो जायेगा।

आवेदक के पास आवश्यक दस्तावेज होना अनिवार्य है ,जो की लाइसेंस के हिसाब से आवश्यक होंगे। परिवहन विभाग आवेदक को पहले ही बताना होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी दस्तावेज की जरूरत है। लाइसेंस बनवाने के हेतु काम कागजी कार्रवाई की जरूरत होती है।

नाबालिक चालक रहे सतर्क

वर्तमान में तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर 1 से 2000रूपये का जुर्माना भरना होगा ,भारत में नाबालिकों की संख्या काफी हद तक बढ़ती जा रही है जो सड़कों पर तेज रफ़्तार में गाड़ी चलाते हैं। इसका प्रावधान को कर दिया गया है।

चालक के नाबालिक होने पर उसके माता-पिता पर कार्रवाई कर 25,000रूपये का जुर्माना वसूला जायेगा।साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द करा दिया जाएगा। नाबालिक को 25 साल की उम्र तक लाइसेंस न मिलने के लिए अयोग्य करार किया जाएगा।

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