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30 दिन आकस्मिक अवकाश : DEO ने संविदाकर्मियों के लिए जारी किया आदेश, पढ़े

बस्तर 5 सितंबर 2023। संविदाकर्मियों को अब 18 दिन के बजाय 30 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा। राज्य सरकार के निर्देश के बाद अब जिलों से भी आदेश जारी होना शुरू हो गया है। बस्तर डीईओ ने इस संदर्भ में सभी बीईओ, प्राचार्य और सेजस के प्राचार्य को पत्र जारी किया है। निर्देश में सामान्य प्रशासन विभाग के 3 अगस्त के आदेश का हवाला दिया गाय है।

आदेश के मुताबिक प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 18 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जाता था, जिसे अब 30 दिन का दिया जायेगा।

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