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ट्रांसफर आदेश निरस्त : हाईकोर्ट ने महिला पर्यवेक्षक के तबादला आदेश किया निरस्त,

बिलासपुर 13 अगस्त 2023। महिला पर्यवेक्षक के तबादले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मामला बस्तर का है, जहां मां भवानी चौक, गुरू घासीदास वार्ड, जगदलपुर की निहारिका गौतम जगदलपुर, जिला- बस्तर में महिला पर्यवेक्षक के पद पर पदस्थ थीं। उक्त पदस्थापना के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी, जगदलपुर द्वारा कलेक्टर, जगदलपुर के अनुमोदन के पश्चात् निहारिका गौतम का स्थानांतरण जगदलपुर से कोडेनार कर दिया गया। उक्त स्थानांतरण आदेश क्षुब्ध होकर निहारिका गौतम द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं घनश्याम शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर कर स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी गई।

अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं घनश्याम शर्मा द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण जिला कार्यक्रम अधिकारी, जगदलपुर द्वारा कलेक्टर के अनुमोदन से किया गया जबकि जिला कार्यक्रम अधिकारी को महिला पर्यवेक्षक के स्थानांतरण का अधिकार ही नहीं है। इसके साथ ही वर्ष 2012 में सभी जिलों के कलेक्टर को महिला पर्यवेक्षक के स्थानांतरण एवं सेक्टर परिवर्तन का अधिकार दिया गया था।

परन्तु दिनांक 06. 08.2019 को सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर द्वारा कलेक्टर को महिला पर्यवेक्षक के स्थानांतरण (ट्रान्सफर) संबंधी अधिकार को विथड्रा कर वापस ले लिया गया है। उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा उक्त रिट याचिका की सुनवाई के पश्चात् रिट याचिका को स्वीकार कर याचिकाकर्ता का स्थानांतरण आदेश अधिकारितारहित होने के कारण स्थानांतरण (ट्रान्सफर) आदेश को निरस्त कर दिया गया।

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