बिग ब्रेकिंग

ब्रेकिंग : प्रमोशन के बाद शिक्षक की पोस्टिंग में गड़बड़ी हुई तो नपेंगे संयुक्त संचालक और DEO….. डीपीआई ने जारी किया 7 बिंदुओं पर पोस्टिंग को लेकर निर्देश….पढ़िये आदेश

रायपुर 7 फरवरी 2022। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की प्रमोशन की प्रक्रिया जारी है। हालांकि प्रमोशन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की भी शिकायत आ रही है। लगातार मिल रही शिकायतों को DPI ने बेहद ही गंभीरता से लिया है। डीपीआई ने सभी संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी को भेजे निर्देश में 7 बिंदुओं पर आदेशित किया है।

  1. पदांकन शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षकीय विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर किया जाये
  2. यथासंभव सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक प्राथमिक और पदांकन हेतु अगर ब्लाक में पद रिक्त हो तो उसी ब्लाक में अगर ब्लाक में पद रिक्त ना हो तो जिले के समीपस्थ ब्लाक में पदांकन किया जाये।
  3. यथासंभव शिक्षक एवं प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला पद हेतु अगर ब्लाक में पद रिक्त ना हो तो उसी ब्काल में अगर ब्लाक में पद रिक्त ना हो तो जिले में और जिले में पद रिक्त ना हो तो निकट के जिले में पदांकन किया जाये।
  4. यथासंभव पदांकन अगर पद रिक्त हो तो उसी संस्था में किया जाये
  5. पदस्थापना रिक्त पदों पर ही की जाये।
  6. पदास्थापना उपरांत अनयंत्र संल्ग्नीकरण ना किया जाये
  7. संपूर्ण प्रक्रिया में पूर्ण पार्द्शिता रखी जाये।

डीपीआई ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर पोस्टिंग में किसी भी तरह की शिकायत मिली तो संयुक्त संचालक और डीईओ जिम्मेदार माने जायेंगे।

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